इस राज्य में मिल रहा है बिना ब्याज और गारंटी के 5 लाख का लोन, शुरू करें बिजनेस

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना देने के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपये की मदद मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के तहत यह बिना गरंटी के लोन राज्य सरकार 8वीं पास युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दे रही है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड26 Dec 2025, 06:49 PM IST
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: योगी सरकार बिना ब्याज के लोन दे रही है।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: योगी सरकार बिना ब्याज के लोन दे रही है।

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana: केंद्र और राज्‍य की सरकारें गरीब और मध्‍यम वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती हैं। कुछ योजना में वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वहीं कुछ योजनाओं के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 8वीं पास युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।

इस योजना की खासियत यह है कि लोन चुकाने के लिए ब्याज नहीं देना है। इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं देना है। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह खास योजना चला रही है।

योजना का क्या है उद्देश्य?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली यूपी सरकार ने 3 मार्च 2024 को सीएम युवा स्कीम की शरूआती की और उसके बाद से अब तक यह जारी है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और राज्य में नए उद्यमियों को तैयार करना है।

8वीं पास भी ले सकते हैं लोन?

अगर कोई युवा इस योजना के तहत अप्‍लाई करता है और 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं तो उसकी आयु 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। इसके तहत न्‍यूनतम शिक्षा योग्‍यता 8वीं पास होनी चाहिए। मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्‍य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी शामिल हो) का लाभ नही मिल रहा होना चाहिए।

जानिए कैसे करें अप्लाई?

1. इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।

2. सबसे पहले MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा।

3. इसके बाद जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र आवेदन की जांच करेगा

4. जांच पूरी होने के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।

5. बैंक द्वारा लोन प्रस्ताव की समीक्षा के बाद लोन स्वीकृत किया जाएगा और राशि जारी की जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और न ही किसी तरह की गारंटी देनी पड़ेगी। लोन की अवधि 4 साल तय की गई है. हालांकि, लाभार्थी को अपनी श्रेणी के अनुसार कुछ योगदान देना होगा—

सामान्य वर्ग: 15%

ओबीसी: 12.5%

एससी/एसटी और दिव्यांग: 10%

योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है। अगर लाभार्थी दो साल तक अपने व्यवसाय का सफल संचालन करता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है। यानी इस राशि को वापस नहीं करना होगा।

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