
New Pension Rule: केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत कर्मचारियों के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इस बारे में सफाई दी है। डिपार्टमेंट ऑफ़ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने पेंशन के मकसद से किसी कर्मचारी का "आखिरी वर्किंग डे" कौन सा दिन माना जाएगा, इस बारे में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। मतलब यह है कि अब किसी कर्मचारी की पेंशन या फैमिली पेंशन उसकी आखिरी नौकरी वाले दिन के नियमों के हिसाब से तय की जाएगी।
कुल मिलाकर जिस दिन कर्मचारी रिटायर होगा, नौकरी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु होगी। उसी दिन के नियम लागू होंगे। सरकार का यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि किसी को यह भ्रम न रहे कि पेंशन गिनने में कौन-सा दिन आखिरी कार्य दिवस माना जाएगा। इससे अब पेंशन तय करने में किसी तरह की दिक्कत या गलती नहीं होगी।
नए CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 5 के तहत यह तय किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या पारिवारिक पेंशन उसी दिन के नियमों के हिसाब से तय होगी, जिस दिन वह रिटायर, नौकरी छोड़ता है, सेवा से हटाया जाता है या उसकी मृत्यु होती है। सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है, “किसी सरकारी कर्मचारी की पेंशन या पारिवारिक पेंशन उसी नियम से तय की जाएगी, जो उसके रिटायर होने, इस्तीफा देने या मृत्यु के समय लागू हों।”
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के मुताबिक, सरकार ने यह भी साफतौर पर कहा है कि किया है कि अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले छुट्टी पर हो, अनुपस्थित हो, या सस्पेंशन (निलंबन) में हो, तो उसका रिटायरमेंट या मृत्यु का दिन भी उसी अवधि का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों में उसकी सेवा में कोई रुकावट (break) नहीं मानी जाएगी। यानी, पेंशन की गिनती लगातार चलेगी और कर्मचारी या उसके परिवार की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पारिवारिक पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इससे सरकार के पास उनका रिकॉर्ड अपडेट रहेगा और अगर किसी एक माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो गलती से ज्यादा पेंशन देने की स्थिति नहीं बनेगी। नए CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 के नियम 12(5) के अनुसार, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी या बच्चे नहीं हैं, तो उसके माता-पिता को जीवन भर पारिवारिक पेंशन मिलेगी। इस नियम से यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे माता-पिता की आर्थिक सुरक्षा बनी रहे।
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