ITR Filing 2025: क्या नोएडा के सभी लोगों को नहीं देना होगा टैक्स? जानिए Tax Free Noida का मतलब और किन्हें मिलेगी छूट

Tax Free Noida: नोएडा को टैक्स फ्री घोषित किए जाने की खबर ने लोगों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। लेकिन ये टैक्स छूट आम नागरिकों या कारोबारियों के लिए नहीं है। ये छूट केवल नोएडा अथॉरिटी को मिली है…

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड23 Jul 2025, 04:40 PM IST
क्या नोएडा के लोगों को नहीं देना है टैक्स
क्या नोएडा के लोगों को नहीं देना है टैक्स(HT)

Noida Tax Free: दिल्ली से सटे नोएडा में इन दिनो चर्चा है कि अब नोएडा पूरी तरह से 'टैक्स फ्री' हो गया है, यानी किसी को भी यहां टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सचमुच हर एक नागरिक, व्यवसायी या कंपनी पर लागू होता है? या फिर इस टैक्स छूट का दायरा सीमित है। आइए इस जानते है कि आखिर क्या है नोएडा टैक्स फ्री का असली मतलब।

दरअसल, नोएडा को टैक्स फ्री घोषित करने का मतलब ये नहीं कि अब यहां के हर निवासी या कारोबार करने वाले को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नोएडा में 'टैक्स फ्री' की जो चर्चा हो रही है, वो सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी यानी New Okhla Industrial Development Authority की कुछ आय स्रोतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट से जुड़ी है। आम नागरिकों, रेजिडेंट्स, कारोबारियों या कंपनियों को अपनी आमदनी (सैलरी, बिजनेस, किराया, लॉटरी, आदि) पर देश के नियमानुसार टैक्स देना होगा।

किन आयों पर मिली छूट?

नोएडा अथॉरिटी को जो टैक्स छूट मिली है, वह केवल उसकी सार्वजनिक सेवाओं से होने वाली आय पर लागू होती है। इसमें सार्वजनिक संपत्तियों से प्राप्त किराया, सरकारी अनुदान या सब्सिडी, और पब्लिक सेवा शुल्क जैसे स्रोत शामिल हैं। इस छूट का उद्देश्य अथॉरिटी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है ताकि वह इन संसाधनों का उपयोग सड़क, पानी, सीवरेज और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में कर सके। ये कदम सार्वजनिक हित में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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आम नागरिकों पर क्या पड़ेगा असर?

नोएडा के रहने वाले आम निवासी, जिनकी आय नौकरी, व्यापार या किसी अन्य स्रोत से होती है, उन्हें अपनी आमदनी के अनुसार देश के टैक्स कानूनों के तहत ही टैक्स देना होगा। कारोबार करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के लिए भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें भी वैध टैक्स नियमों का पालन करना होगा, और इनकम टैक्स रिटर्न भरने होंगे।

टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोएडा अथॉरिटी को मिली टैक्स छूट आम लोगों के लिए नहीं है। ये छूट सिर्फ एक सरकारी संस्था को मदद देने के लिए दी गई है, ताकि वो शहर की सुविधाएं जैसे सड़क, पानी और सीवरेज बेहतर बना सके। इसलिए लोग ये न समझें कि उन्हें भी टैक्स में छूट मिलेगी। सभी को अपना टैक्स समय पर और सही तरीके से भरना चाहिए।

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