NPS Gratuity Rules: ऐसे कर्मचारी ग्रेच्युटी के नहीं होंगे हकदार, सरकार ने समझाए नियम

NPS Gratuity Rules: पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत ग्रेच्युटी भुगतान पर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पूर्व सैन्य या अन्य सरकारी सेवा के बाद फिर से नौकरी करने वाले कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में दूसरी ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। आइये जानते हैं पूरी डिटेल

Jitendra Singh
अपडेटेड30 Dec 2025, 09:40 PM IST
NPS Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
NPS Gratuity Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

NPS Gratuity Rules: पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत ग्रेच्युटी की रकम पर लिमिट और मिलिट्री सर्विस के लिए अलग से ग्रेच्युटी लेने के बारे में एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। 26 दिसंबर, 2025 के ऑफिस मेमोरेंडम का उद्देश्य, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन दूर करना है कि क्या पिछली मिलिट्री सर्विस के लिए ली गई ग्रेच्युटी सिविल सेवाओं में दोबारा नौकरी मिलने के बाद ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी पर असर डालती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, DoPPW ने ऐसी शर्तें बताई हैं, जब दोबारा नौकरी पर रखे गए सरकारी कर्मचारी को अलग से ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।

एक आदेश में सरकार ने सफाई दी है कि सरकारी कर्मचारियों को किन मामलों में दूसरी बार ग्रेच्युटी दी जा सकती है और किन मामलों में नहीं। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम है जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी सेवा में आए हैं या PSU से केंद्र सरकार में शामिल हुए हैं।

यह भी पढ़ें | NPS से पैसे निकालना हुआ आसान, अब एक साथ निकाल सकेंगे 80% पैसा

ग्रेच्युटी पर क्या है ताजा आदेश

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) यानी DoPPW ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) में कहा है कि NPS के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को “वन टाइम टर्मिनल बेनिफिट” माना जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद या कंपैशन के आधार पर अगर किसी कर्मचारी को एक बार ग्रेच्युटी मिल चुकी है, तो रिटायरमेंट (Retirement) के बाद दोबारा नियुक्ति होने पर दूसरी बार ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी की सर्विस खत्म होने के बाद मिलने वाला अंतिम लाभ है। लिहाजा हर सर्विस पीरियड के लिए अलग-अलग ग्रेच्युटी नहीं दी जा सकती है।

यह भी पढ़ें | LIC की ये योजनाएं हैं बेहद दमदार, बदल जाएगी किस्मत

इन कर्मचारियों को दूसरी बार मिल सकती है ग्रेच्युटी

अगर कोई कर्मचारी पहले किसी PSU या ऑटोनॉमस बॉडी में काम कर रहा था और वहां से ग्रेच्युटी लेने के बाद वह अगर जरूरी मंजूरी के साथ केंद्र सरकार की सर्विस ज्वाइन करता है, तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अलग से ग्रेच्युटी मिल सकती है। लेकिन यहां एक शर्त लागू होगी। कुल ग्रेच्युटी की रकम उतनी ही होगी, जितनी पूरे समय केंद्र सरकार की सर्विस करने पर मिलती है।

कैसे जोड़ी जाएगी ग्रेच्युटी

DoPPW ने यह भी साफ किया है कि NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पिछली सरकारी सेवाओं को ग्रेच्युटी में कैसे जोड़ा जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी पहले राज्य सरकार में नौकरी कर चुका है और वहां की सेवा के लिए ग्रेच्युटी ले चुका है और बाद में केंद्र सरकार में नौकरी करता है और वहां से भी अलग ग्रेच्युटी लेना चाहता है, तो उसे दोनों जगह की ग्रेच्युटी मिल सकती है, लेकिन एक सीमा के अंदर।

Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़मनीNPS Gratuity Rules: ऐसे कर्मचारी ग्रेच्युटी के नहीं होंगे हकदार, सरकार ने समझाए नियम
More
बिजनेस न्यूज़मनीNPS Gratuity Rules: ऐसे कर्मचारी ग्रेच्युटी के नहीं होंगे हकदार, सरकार ने समझाए नियम