1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैन कार्ड बनवाने के नियम, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

1 अप्रैल 2026 से PAN कार्ड बनवाना या अपडेट करना कठिन होगा। अब केवल आधार से आवेदन नहीं होगा, अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी होंगे। PAN और आधार की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। नए फॉर्म लागू होंगे।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड31 Mar 2026, 02:47 PM IST
PAN कार्ड
PAN कार्ड

स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड के लिए आवेदन करना या उसमें बदलाव करना 1 अप्रैल 2026 से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पूरे देश में नए नियम लागू होंगे, जिससे आवेदन प्रक्रिया में ज्यादा दस्तावेज़ देने पड़ेंगे।

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कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC e-Governance Services India Limited) ने X पर पोस्ट करके इन बदलावों की जानकारी दी है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने आवेदन पूरे कर लें, ताकि बाद में ज्यादा दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बच सकें।

आधार अकेले पर्याप्त नहीं होगा

नए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ आधार के जरिए PAN के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से आवेदन करते समय अतिरिक्त दस्तावेज भी देने होंगे।

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अब आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा जैसे सरकारी दस्तावेज देने होंगे। पहले 31 मार्च 2026 तक केवल आधार के आधार पर ही आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब यह सुविधा खत्म हो जाएगी।

PAN और आधार की जानकारी एक जैसी होनी जरूरी

एक और बड़ा बदलाव यह है कि PAN कार्ड पर नाम बिल्कुल आधार के अनुसार ही होना चाहिए। अगर दोनों में फर्क हुआ, तो आवेदन में समस्या आ सकती है। इसलिए आधार की जानकारी पहले से सही और अपडेट रखना जरूरी है।

नए आवेदन फॉर्म लागू होंगे

1 अप्रैल के बाद PAN के लिए नए फॉर्म जारी किए जाएंगे। पुराने फॉर्म से न तो नया आवेदन किया जा सकेगा और न ही कोई बदलाव।

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सरकार ने लोगों से कहा है कि वे तय समय से पहले अपने PAN से जुड़े काम पूरे कर लें, ताकि बाद में ज्यादा दस्तावेज और नई प्रक्रिया से बचा जा सके।

PAN कार्ड क्यों जरूरी है?

PAN कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। इसका उपयोग वित्तीय लेन-देन, आयकर रिटर्न भरने, बैंकिंग और कई अन्य कामों में जरूरी होता है।

नया PAN बनवाने या उसमें बदलाव करने के लिए लोग प्रोटियन (Protean), यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) या आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

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