PAN deactivation update: पैन कार्ड हो जाएगा डीएक्टिवेट अगर समय रहते नहीं किया ये काम, जानिए इसके बारे में

पैन कार्ड वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से यह निष्क्रिय हो जाएगा। समय पर लिंक करें ताकि वित्तीय परेशानियों से बचा जा सके।

Manali Rastogi
अपडेटेड2 Nov 2025, 09:23 PM IST
PAN deactivation update: पैन कार्ड हो जाएगा डीएक्टिवेट अगर समय रहते नहीं किया ये काम, जानिए इसके बारे में
PAN deactivation update: पैन कार्ड हो जाएगा डीएक्टिवेट अगर समय रहते नहीं किया ये काम, जानिए इसके बारे में

हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड (Permanent Account Number) हमारे रोज़मर्रा के वित्तीय लेन-देन में कितना ज़रूरी है। चाहे इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, बैंक खाता खोलना हो या बड़ी रकम के लेन-देन करने हों, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

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लेकिन सोचिए, अगर आप टैक्स फाइल करने जाएं या बैंक में खाता खोलने पहुंचें और आपको बताया जाए कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है क्योंकि वह आधार से लिंक नहीं था तो कितनी परेशानी हो सकती है! यही स्थिति उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है।

पैन को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है?

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए, एक छोटी-सी लापरवाही आपके बड़े वित्तीय कामों में रुकावट डाल सकती है। समय रहते पैन को आधार से लिंक करें ताकि आगे कोई दिक्कत न हो।

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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें (होमपेज के नीचे बाईं ओर)।
  • अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और 1,000 शुल्क का भुगतान करें।
  • अनुरोध सबमिट करें — पोर्टल आपकी जानकारी की जांच कर लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर देगा।

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आधार-पैन लिंक की स्थिति कैसे जांचें?

  • उसी पोर्टल पर “Link Aadhaar Status” विकल्प चुनें।
  • अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
  • स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि दोनों लिंक हैं या नहीं।

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