
हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड (Permanent Account Number) हमारे रोज़मर्रा के वित्तीय लेन-देन में कितना ज़रूरी है। चाहे इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, बैंक खाता खोलना हो या बड़ी रकम के लेन-देन करने हों, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
लेकिन सोचिए, अगर आप टैक्स फाइल करने जाएं या बैंक में खाता खोलने पहुंचें और आपको बताया जाए कि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है क्योंकि वह आधार से लिंक नहीं था तो कितनी परेशानी हो सकती है! यही स्थिति उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है।
अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए, एक छोटी-सी लापरवाही आपके बड़े वित्तीय कामों में रुकावट डाल सकती है। समय रहते पैन को आधार से लिंक करें ताकि आगे कोई दिक्कत न हो।
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