EPFO Retirement Rules: रिटायरमेंट के बाद PF पर कब तक मिलेगा ब्याज? जान लीजिए EPFO का ये नियम

EPFO Interest Rules: अगर आपका EPFO में अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए काफी काम है। दरअसल काफी लोगों को लगता है कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी EPFO अकाउंट से पैसा नहीं निकालते हैं, तो उनके पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड24 Sep 2025, 07:53 AM IST
पीएफ के पैसे पर कब तक मिलता है ब्याज
पीएफ के पैसे पर कब तक मिलता है ब्याज

EPFO Retirement Rules: अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और EPFO धारक हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी काम की साबित हो सकती है। दरअसल EPFO (Employees Provident Fund Organisation) के नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के कुछ सालों के बाद आपका अकाउंट निष्क्रिय (inoperative) कर दिया जाता है।

अकाउंट निष्क्रिय होने से पैसे डूब जाते हैं?

अगर आप रिटायरमेंट के तीन साल बाद तक अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकालते हैं, EPFO उस अकाउंट को निष्क्रिय कर देता है। अकाउंट निष्क्रिय होने का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे डूब जाएंगे, बल्कि उन पैसों पर ब्याज मिलना बंद जाएगा।

रिटायरमेंट के कितने साल बाद तक मिलता है ब्याज?

EPFO ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि अगर कोई 58 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो उसके EPFO अकाउंट पर अगले तीन साल यानी 61 साल तक उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। 61 साल के बाद ईपीएसओ अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा और आपका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

EPFO से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, खासकर अगर आपका खाता UAN (Universal Account Number) से जुड़ा हुआ है और KYC पूरी है। आज हम आपको ऑनलाइ और ऑफलाइन दोनों तरीका बताने वाले हैं।

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ऑफलाइन तरीका क्या है?

  • सबसे पहले आपको नजदीकी EPFO ऑफिस जाना होगा
  • उसके बाद फॉर्म-19, फॉर्म-10C या फॉर्म-31 भरना होगा (आपके क्लेम के अनुसार)
  • इसके बाद पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं
  • अगर जरूरी हो तो कंपनी से साइन और स्टैम्प करवाएं
  • उसके बाद फॉर्म जमा करें
  • आमतौर पर 7–10 कार्यदिवस में पैसा आपके बैंक खाते में आएगा

ऑनलाइन तरीका भी जान लीजिए

  • सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाकर UAN लॉगिन करें
  • KYC अपडेट करें
  • लॉगिन के बाद Online Services में जाएं
  • Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें
  • अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें
  • EPF Withdrawal Reason चुनें (जैसे Retirement, Medical, Home Purchase आदि)
  • OTP से वेरीफाई करें
  • OTP डालकर क्लेम सबमिट करें
  • इसके बाद 7-8 दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा

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