PPF, NPS या SSY अकाउंटहोल्डर्स 31 मार्च तक फटाफट करें ये काम, वरना लगेगा जुर्माना

31 March 2026 Deadline: वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने वाला है। ऐसे में टैक्स बचत से जुड़ी योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए 31 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इस तारीख तक कुछ खातों में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई तो वे निष्क्रिय या फ्रीज हो सकता है।

Jitendra Singh
अपडेटेड12 Mar 2026, 06:24 PM IST
31 March 2026 Deadline: हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी होता है।
31 March 2026 Deadline: हर साल न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी होता है।

31 March 2026 Deadline: वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्स प्लानिंग, निवेश और वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा करने का यह सबसे अहम समय माना जाता है। अगर कुछ जरूरी काम समय रहते पूरे कर लिए जाएं, तो न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है बल्कि जुर्माने और ज्यादा टीडीएस कटने से भी बचा जा सकता है।

अगर आपका अकाउंट पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड), एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) या फिर एसएसवाई (सुकन्या समृद्धि योजना) में है तो वित्त वर्ष खत्म होने के पहले न्यूनतम राशि जरूर डाल दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

PPF में कितना जमा करना जरूरी

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में हर फाइनेंशियल ईयर कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी साल यह अमाउंट जमा नहीं किया तो खाता इनएक्टिव (Inactive) हो जाता है। खाता निष्क्रिय होने पर निवेशक को लोन और आंशिक निकासी की सुविधा नहीं मिलती।

यह भी पढ़ें | PPF अकाउंट के मैच्योर के बाद क्या करें? यहां जानिए पूरी डिटेल

हालांकि इसे दोबारा एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए हर छूटे हुए साल के लिए 500 रुपये की जमा अमाउंट और 50 रुपये की पेनल्टी देनी होती है। ऐसे में 31 मार्च तक न्यूनतम राशि जरूर जमा कर दें। PPF एक सरकारी स्कीम है जो लंबे समय के लिए बचत करने का अच्छा तरीका है। इसमें 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है और टैक्स में छूट भी मिलती है।

क्या कहते हैं SSY अकाउंट के नियम?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सरकारी योजना है, जो पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुई है। बेटी के भविष्य के लिए इस बचत खाते का इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। इसमें हर साल कम से कम 250 रुपये आपको डालने होते हैं। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अमाउंट नहीं डाला जाता है, तो ऐसे में अकाउंट डिफॉल्ट खाता माना जाता है। PPF की तरह यहां भी हर छूटे हुए साल के लिए 250 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी देकर आप अपना अकाउंट फिर से एक्टिव कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें | नए साल से PPF, SCSS, SSY की बदल सकती हैं ब्याज दरें, जानिए फायदा होगा या नुकसान

NPS अकाउंट के नियम

एनपीएस की बात करें तो NPS टीयर-1 खाते में सालाना कम से कम 1,000 रुपये आपको डालने होते हैं और अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। अगर आपको अपना अकाउंट फिर से चालू करना है, तो ऐसे में आपको छूटे हुए साल का 1,000 रुपये और साथ ही 100 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी।

टैक्स बचाने का भी मौका

इन योजनाओं में निवेश करने से टैक्स बचाने का फायदा भी मिलता है। पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। वहीं NPS में निवेश पर 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है।

यह भी पढ़ें | NPS सब्सक्राइबर्स को होगा सीधा फायदा, बैंक भी बना सकेंगे फंड

आखिरी तारीख न भूलें

अगर आपने अभी तक इन योजनाओं में न्यूनतम अमाउंट जमा नहीं किया है, तो 31 मार्च 2026 से पहले यह काम जरूर पूरा कर लें। ऐसा करने से आपका खाता सक्रिय रहेगा और आपको टैक्स बचत का पूरा फायदा भी मिल सकेगा।

Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

होममनीPPF, NPS या SSY अकाउंटहोल्डर्स 31 मार्च तक फटाफट करें ये काम, वरना लगेगा जुर्माना
More