PPF-Sukanya- SCSS Transfer: पोस्ट ऑफिस में रखा पैसा अब बैंक ले जा सकेंगे, खाता बंद किए बिना जारी रहेगी पुरानी बचत

PPF-Sukanya- SCSS Transfer: PPF, सुकन्या समृद्धि और SCSS अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से बैंक में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है। आइये जानते हैं इसके लिए किन नियमों का पालन करना होगा।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड14 Aug 2026, 03:00 PM IST
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PPF-Sukanya- SCSS Transfer: पासबुक और  <span class='webrupee'>₹</span>100+GST ट्रांसफर फीस देना होता है।
PPF-Sukanya- SCSS Transfer: पासबुक और ₹100+GST ट्रांसफर फीस देना होता है।

PPF-Sukanya- SCSS Transfer: बहुत से लोग PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और SCSS जैसी सरकारी बचत योजनाओं में लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं। इन योजनाओं का बड़ा फायदा यह है कि इनमें निवेश को लेकर स्थिरता बनी रहती है। लेकिन कई बार निवेशक को लगता है कि अगर खाता पोस्ट ऑफिस में है तो उसे बैंक में मैनेज करना ज्यादा आसान होगा। ऐसी स्थिति में खाता बंद करके नया खाता खोलना जरूरी नहीं है। PPF, सुकन्या समृद्धि और SCSS खातों को तय प्रक्रिया के तहत पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे पुराने खाते की निरंतरता बनी रहती है।

इंडिया पोस्ट के मुताबिक PPF, सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) और SCSS को बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध है। यानी अगर आपने इनमें से कोई खाता पोस्ट ऑफिस में खोला है, तो नियमों के तहत उसे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी तरह बैंक में मौजूद पात्र खाते को पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशक को पुराना खाता बंद करके शुरुआत से नया खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

ट्रांसफर के लिए कितना चार्ज लगेगा?

पोस्ट ऑफिस की मौजूदा जानकारी के मुताबिक अकाउंट ट्रांसफर के लिए 100 और उस पर GST लिया जाता है। यानी 18% GST के साथ कुल शुल्क 118 रुपये देना होगा। हालांकि ट्रांसफर से पहले संबंधित पोस्ट ऑफिस और जिस बैंक में खाता ट्रांसफर करना है, वहां जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया की पुष्टि कर लेना बेहतर है।

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PPF, Sukanya और SCSS की मौजूदा ब्याज दरें

अभी जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। PPF पर 7.1%, SCSS पर 8.2% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। सरकार इन दरों की समय-समय पर समीक्षा करती है।

योजनामौजूदा ब्याज दरअवधि/नियम
PPF7.1%15 साल
SCSS8.2%5 साल
सुकन्या समृद्धि योजना8.2%योजना के नियमों के अनुसार

PPF को बैंक में ट्रांसफर करने का तरीका

अगर आपका PPF पोस्ट ऑफिस में है और आप इसे बैंक में ले जाना चाहते हैं तो आपको निर्धारित ट्रांसफर आवेदन जमा करना होगा। इसके साथ PPF की पासबुक भी जमा करनी होती है। आवेदन संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करने के बाद पोस्ट ऑफिस और प्राप्त करने वाला बैंक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बैंक आपसे KYC या दूसरे जरूरी दस्तावेज भी मांग सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ बैंक बदलने से PPF की मूल अवधि दोबारा शुरू नहीं होती। पुराने खाते की निरंतरता बनी रहती है।

सुकन्या समृद्धि खाते में भी यही सुविधा

सुकन्या समृद्धि खाता भी पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक खाता भारत में कहीं भी और पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर बच्ची के नाम पर सुकन्या खाता पोस्ट ऑफिस में है और परिवार बैंक के जरिए इसे मैनेज करना चाहता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर का विकल्प मौजूद है।

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SCSS को बैंक में ट्रांसफर करने वालों के लिए जरूरी बात

वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इसका खाता भी पोस्ट ऑफिस और बैंक के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट के नियमों में बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच SCSS ट्रांसफर के लिए PPF जैसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की बात कही गई है। SCSS की मौजूदा ब्याज दर 8.2% सालाना है और इसकी सामान्य अवधि पांच साल है।

ट्रांसफर करने से पहले ये बातें जरूर जांचें

खाता ट्रांसफर कराने से पहले सिर्फ बैंक की डिजिटल सुविधा देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। सबसे पहले यह देखें कि बैंक संबंधित योजना का खाता किस तरह मैनेज करता है और कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके साथ अपने खाते की पासबुक, KYC, मोबाइल नंबर, नामांकन और दूसरे रिकॉर्ड सही होने की जांच कर लें। प्राप्त करने वाले बैंक से भी पहले पूछ लें कि उसे कौन-कौन से अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए।

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क्या खाता बंद करके नया खोलना सही है?

अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पोस्ट ऑफिस से बैंक में खाता मैनेज करना है, तो पुराने खाते को बंद करके नया खाता खोलना अलग स्थिति पैदा कर सकता है। PPF, SSY और SCSS के लिए ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध होने की वजह से पहले ट्रांसफर विकल्प को समझना ज्यादा जरूरी है। खासकर लंबी अवधि वाली योजनाओं में खाते की पुरानी निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सिर्फ सुविधा के लिए पुराना खाता बंद करने से पहले नियमों को अच्छी तरह समझना चाहिए।

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