
Tax Audit Date Extension: इनकम टैक्स टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। सीबीडीटी ने यह कदम राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच के एक अंतरिम फैसले के बाद उठाया है। ऐसे में जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं दाखिल की थी, उन्हें बड़ी राहत मिली है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश भीलवाड़ा और जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन की एक संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दोनों टैक्स बार एसोसिएशंस ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तय तारीख बढ़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन दोनों याचिकाओं में मांग समान होने के कारण इस पर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई।
अखिल भारतीय कर व्यवसायी महासंघ (AIFTP) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स (ITR) और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तय तारीख को बढ़ाने मांग की थी। समाचार एजेंसी PTI को AIFTP के प्रेसिडेंट समीर जानी ने मंगलवार को बताया कि CBDT चेयरमैन को विस्तार के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें टैक्सपेयर्स और पेशेवरों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का हवाला दिया गया है। इनमें बाढ़, भूस्खलन, तकनीकी गड़बड़ियां और अनुपालन चुनौतियां शामिल हैं।
बता दें कि ऑडिट रिपोर्ट केवल उन टैक्सपेयर्स को दाखिल करना अनिवार्य है, जिनके खाते धारा 44AB से जुड़े हुए हैं। धारा 44AB के तहत अकाउंट ऑडिट का मकसद इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन और टैक्स कानून की अन्य जरूरतों को पूरा करना है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फॉर्म संख्या 3CA/3CB और 3CD में देनी होता है। CA टैक्सपेयर्स के अकाउंट की जांच करता है और निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट तैयार करता है।
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