RBI Sachet Portal: वित्तीय धोखाधड़ी होने पर सचेत पोर्टल में करें शिकायत, होगी कार्रवाई

RBI Sachet Portal: आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत RBI के सचेत पोर्टल पर शिकायत करें। इस पोर्टल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से ऑपरेट किया जाता है। इसके अलावा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।

Jitendra Singh
अपडेटेड10 Nov 2025, 09:59 AM IST
RBI Sachet Portal: RBI का सचेत पोर्टल शिकायतों को संबंधित विभाग में भेजता है।
RBI Sachet Portal: RBI का सचेत पोर्टल शिकायतों को संबंधित विभाग में भेजता है। (Livemint)

RBI Sachet Portal: आजकल डिजिटल लेनेदेन में तेजी आई है। हर जगह आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे में बहुत से लोग डिजिटल की ओर से रूख कर चुके हैं। इस बीच वित्तीय धोखाधड़ी भी तेजी से बढ़ी है। बहुत से साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इंटरनेट, ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल साक्षरता की कमी ने साइबर अपराधियों को और अधिक सक्रिय बना दिया है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसे में अगर कोई वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मुहैया कराए गए सचेत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस वेबसाइट के जरिए आप फर्जी या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के खिलाफ अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद, आपकी शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी।

जानिए क्या है सचेत पोर्टल

सचेत पोर्टल (Sachet Portal) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए आम लोग फर्जी निवेश योजनाओं, अवैध चिट फंड्स, अनधिकृत वित्तीय कंपनियों और गैरकानूनी जमा योजनाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने अवास्तविक रिटर्न (unrealistic returns) का वादा करके आपसे निवेश कराया है और अब धोखा कर दिया है, तो आप इस पोर्टल के जरिए उसकी शिकायत कर सकते हैं।

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जानिए कैसे दर्ज कराएं शिकायत

जब आप पर जाकर शिकायत दर्ज करते हैं, तो RBI आपकी शिकायत को उस नियामक संस्था (Regulator) तक पहुंचाता है जो उस केस के लिए ज़िम्मेदार है। इसमें SEBI, IRDAI, राज्य सरकार या पुलिस विभाग जैसे तमाम रेगुलेटर शामिल है। शिकायत करते समय आपको कंपनी का नाम, स्कीम की जानकारी और अपने निवेश का विवरण देना होता है। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जिससे आप आगे उसकी स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं।

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शिकायत करने के लिए वेबसाइट के होमपेज पर जाकर “File a Complaint” टैब पर क्लिक करना होगा। फिर यहां अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर आपको नहीं पता कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर के अधीन आती है, तो “Can’t find regulator” लिंक पर क्लिक करें RBI की SLCC टीम आपकी शिकायत सही विभाग तक पहुंचा देगी। शिकायत करते समय मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है, ताकि आपको SMS के ज़रिए शिकायत नंबर और अपडेट मिलते रहें।

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यहां भी कर सकते हैं शिकायत

अरगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल और दूरसंचार विभाग का चक्षु पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।

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