Unclaimed Money: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यूडीजीएएम पोर्टल शुरू करके करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी सुविधा दी है। इस पोर्टल का पूरा नाम अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाने का प्रवेश द्वार है। अक्सर लोग लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं करते या किसी के निधन के बाद उसका पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। कई बार ऐसे फोन कॉल भी आते हैं जिनमें कॉल करने वाला खुद को बैंक एंप्लॉयी बताकर कहता है कि आपके पैसे बैंक में पड़े हैं और उन्हें निकालने के लिए ये-ये काम करें।
ऐसे हालात में पैसे का पता लगाने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सच में पैसे पड़े हैं या फोन कॉल पर बात करने वाले व्यक्ति ने सच्ची जानकारी दी है या किसी फर्जीवाड़े की चाल थी, इसका पता घर बैठे लगा सकते हैं। यह पोर्टल इसी का आसान जरिया है। इसकी मदद से आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपका या आपके परिवार का कोई पैसा बैंक में बिना दावे के तो नहीं पड़ा है।
पोर्टल पर अकाउंट ढूंढने का आसान तरीका
यूडीजीएएम पोर्टल udgam.rbi.org.in पर अपने पैसे को ढूंढना बहुत आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और ओटीपी (OTP) डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपनी या उस व्यक्ति की कुछ जरूरी डिटेल्स डालेंगे, जिसके पैसे की आपको तलाश है। इसमें नाम, पैन (PAN), वोटर आईडी (Voter ID) या जन्मतिथि जैसी जानकारी शामिल हो सकती है। यदि पोर्टल पर आपकी दी गई जानकारी से कोई अकाउंट मैच करता है, तो आपको संबंधित बैंक का नाम और अकाउंट की जानकारी मिल जाएगी।
पैसा वापस पाने के लिए बैंक से करें संपर्क
यूडीजीएएम पोर्टल का काम सिर्फ यह पहचान कराना है कि आपका लावारिस पैसा किस बैंक में जमा है। पैसा वापस लेने यानी दावा करने की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित बैंक की शाखा में ही पूरी होती है। पोर्टल पर बैंक का पता चल जाने के बाद आपको उस बैंक ब्रांच में जाना होगा। बैंक में आपको जमा राशि पर दावा करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
दावा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
बैंक में दावा करते समय आपको कुछ वैध दस्तावेज देने होंगे। इसमें आपकी पहचान साबित करने के लिए पैन (PAN) या आधार (Aadhaar) जैसे आईडी प्रूफ और पते का प्रमाण शामिल है। इसके अलावा, आपको मूल जमा दस्तावेज दिखाना होगा। अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और कोई नॉमिनी (Nominee) या कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) दावा कर रहा है, तो उन्हें जमाकर्ता के साथ अपना संबंध साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे।
दावा करने से पहले इन बातों पर दें ध्यान
आप अभी सिर्फ उन्हीं बैंकों में जमा राशि को ढूंढ सकते हैं जिनकी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है। आरबीआई धीरे-धीरे और भी बैंकों को इससे जोड़ रहा है। ध्यान रखें कि दावे की प्रक्रिया को सीधे संबंधित बैंक द्वारा ही संभाला जाता है। आरबीआई (RBI) का पोर्टल इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं निभाता। अगर जमाकर्ता का निधन हो गया है, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी भी सही और जरूरी कागजात के साथ जमा राशि पर दावा कर सकते हैं।