Tax Saving Tips: सीनियर सिटीजन्स कैसे बचाएं टैक्स, ये है शानदार टिप्स

Tax Saving Tips: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रोसेस जारी है। 15 सितंबर 2025 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। हर वर्ग के लोग टैक्स छूट का ऑप्श ढूंढ रहे होंगे। ऐसे ही देश में सीनियर सिटीजन्स को भी टैक्स में छूट मिलती है।

Jitendra Singh( विद इनपुट्स फ्रॉम लाइवमिंट.कॉम)
पब्लिश्ड25 Jul 2025, 07:35 AM IST
Tax Saving Tips: सीनियर सिटीजन्स इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB और 80TTA के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं।
Tax Saving Tips: सीनियर सिटीजन्स इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB और 80TTA के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं।(Livemint)

Tax Saving Tips: भारत में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना एक बड़ा जटिल काम लगता है। खासकर बात अगर सीनियर सिटीजन्स की आती है तो यह उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अधिकतर सीनियर सिटीजन्स अपनी मेहनत की कमाई, पेंशन और अन्य सोर्स से मिलने वाले आय पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनके लिए टैक्स नियमों को समझना और उनका फायदा उठाना और अधिक जरूरी हो जाता है।

किन्हें माना गया है सीनियर सिटीजन्स

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। वहीं, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोग सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा गया है। दोनों के लिए टैक्स नियमों में कुछ खास छूट और लाभ दिए गए हैं, जो उनकी उम्र और आय के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB और 80TTA के तहत टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। यह छूट तभी मिलती है, जब ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) चुनते हैं।

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सेक्शन 80TTA: 10,000 रुपये तक की छूट

यह नियम 60 साल से कम उम्र के लोगों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए है। आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसाइटी के बचत खाते से मिलने वाले ब्याज पर 10,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। यह छूट सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में लागू होती है और फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट पर नहीं मिलती है।

सेक्शन 80TTB: सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी राहत

60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स सेक्शन 80TTB के तहत बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, और रिकरिंग डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। यह छूट बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के ब्याज पर लागू होती है। 9 पॉइंट कैपिटल के CA सोनू जैन का कहना है कि सीनियर सिटीजन्स को पुराने टैक्स सिस्टम में बने रहकर ज्यादा फायदा मिलता है, खासकर जब उनकी आमदनी ब्याज पर निर्भर हो।

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उदाहरण के लिए, अगर किसी सीनियर सिटीजन को अपने फिक्स्ड डिपॉजिट से 60,000 रुपये का ब्याज मिलता है, तो वे 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं, और केवल 10,000 रुपये पर टैक्स देना होगा। यह सुविधा भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है।

न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं

न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत कोई छूट नहीं मिलती। ऐसे में अगर आपकी ब्याज आय ज्यादा है, तो ओल्ड रिजीम चुनना फायदेमंद हो सकता है। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए, जो ब्याज आय पर निर्भर हैं, ओल्ड रिजीम में ज्यादा छूट मिलती है।

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