Income Tax Refund Complaint: साल 2025 खत्म हो गया है और नए साल का पहला महीना भी पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी काफी लोगों का रिफंड फंसा हुआ है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप रिफंड फंसने की शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं।आइए जानते हैं।
रिफंड फंसने की शिकायत करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिर आपके पैसे क्यों फंस सकते हैं। रिफंड में देरी की सबसे बड़ी वजह गलत बैंक डिटेल हो सकती है। अगर आपने अपने बैंक की गलत जानकारी दी होगी, तो आपका रिफंड फंस सकता है। इतना ही नहीं काफी बार PAN और आधार लिंक न होना, ITR का वेरिफिकेशन पूरा न करना या आयकर विभाग द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज जमा न करना भी देरी का कारण बन सकता है।
कैसे चेक करें बैंक डिटेल?
अगर आपको अपने बैंक की डिटेल पर डाउट है, तो आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना चाहिए। यहां रिफंड का स्टेटस आसानी से देखा जा सकता है। अगर वहां पर रिफंड प्रोसेस दिख रहा है, लेकिन अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो एक बार बैंक डिटेल चेक कर लें। अगर आपकी सारी डिटेल सही है और उसके बाद भी रिफंड में देरी हो रही है, तो आप आयकर विभाग में शिकायत कर सकते हैं।
कहां करें शिकायत?
अगर रिफंड लंबे समय तक नहीं आता, तो करदाता के पास कई विकल्प होते हैं। CPC (Centralized Processing Center), Bengaluru यहां से ज्यादातर रिफंड प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद Grievance Redressal Section में शिकायत दर्ज की जा सकती है। आयकर विभाग का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट भी उपलब्ध है, जहां सीधे समस्या बताई जा सकती है।