
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नामांकन और आधार में सुधार के नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव आधार (Enrolment and Update) Third Amendment Regulations, 2025 के तहत किए गए हैं।
नए नियमों में उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को अपडेट किया गया है, जिनका इस्तेमाल पहचान, पते, रिश्ते या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। ये नई लिस्ट्स बच्चों, बड़ों और वरिष्ठ नागरिकों सभी आयु समूहों के लिए लागू होंगी।
UIDAI नाम सुधारने के लिए कई तरह के पहचान पत्र मान्य करता है। पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है क्योंकि इसमें आपकी फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता एक साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर ID (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी नाम अपडेट करने के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
पता सुधार के लिए दस्तावेजों की सूची काफी लंबी है। पासपोर्ट, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट (अपडेटेड), बिजली-पानी-गैस के बिल (तीन महीने के भीतर जारी), ये सभी दस्तावेज मान्य हैं।
किराये पर रहने वालों के लिए किरायानामा (Rent Agreement) के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नॉटरी की कॉपी जरूरी होती है। साथ ही वोटर ID, राशन कार्ड, हाउस टैक्स/प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद जैसे कागज़ भी पता अपडेट के लिए मान्य रहते हैं।
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