
Aadhaar Card: आधार कार्ड अब लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बिना कई काम अटक जाते हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए यह बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। बैंक से लेकर अन्य किसी भी संस्थान में आधार कार्ड के बिना काम फंस जाते हैं। वहीं विदेशी नागरिक भी भारत आते जाते रहते हैं। कई विदेशी नागिरक नियम और शर्तों के साथ भारत में रह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विदेशी नागरिकों को भी आधार कार्ड जारी किया जाता है। आइये जानते हैं, इस बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्या नियम हैं।
बता दें कि भारत में बहुत से लोग NRI और OCI में अंतर को नहीं समझ पाते हैं। NRI पूरी तरह भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत में कई अधिकारों के हकदार होते हैं। OCI कार्डधारक कुछ नियम शर्तों के साथ आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए UIDAI में प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि विदेशी नागरिक आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम शर्त जोड़े गए हैं।
विदेशी नागरिकों के पास भारत का पासपोर्ट नहीं होता है। इसके बावजूद, उन्हें भारत में रहने, काम करने और प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा अधिकार मिलता है। UIDAI के नियमों के अनुसार, जिन विदेशी नागरिकों यानी OCI कार्डधारक ने एक साल में कम से कम 182 दिन भारत में बिताए हैं। ऐसे OCI कार्डधारक अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
उनके पास भारत में वैध पता होना जरूरी है। इस प्रोसेस में उन्हें "रेजिडेंट फॉरेन नेशनल" के रूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए पहचान और पते का प्रमाण देना अनिवार्य है। पहचान के लिए OCI कार्ड के साथ वैध विदेशी पासपोर्ट आवश्यक है, जबकि पते के लिए भारत में मौजूद कोई भी मान्यता प्राप्त दस्तावेज दिखाना होगा।
आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय OCI कार्डधारक को दो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स देना होता है।
इसके लिए वैध OCI कार्ड और विदेशी पासपोर्ट अनिवार्य हैं।
किसी भी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज से भारतीय पते का प्रमाण देना होगा।
इसके अलावा, आवेदन के दौरान ईमेल आईडी भी आवश्यक है, जिसे OTP के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और सुरक्षित है।
भारतीय नागरिकों के लिए आधार जीवनभर वैध रहता है।
OCI कार्डधारकों के लिए आधार 10 साल के लिए वैध होता है। इसके बाद दोबारा आवेदन करना आवश्यक है।
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