What is Late ITR Filing: अगर आप भी आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पडे़गा। आइए जानते हैं कि अगर आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक अगर किसी वजह से आपका आईटीआर फाइल नहीं हो पाया, तो आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा।
आयकर विभाग कितना लगाता है जुर्माना?
देश के हर करदाता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होगी।
वक्त पर ITR फाइल करने के फायदे
अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर देंगे, तो आपको फाइन नहीं देना होगा।इसके अलावा आपको रिफंड भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है। आईटीआर फाइल करने से बैंक लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कामों काफी मदद मिलती है। अगर आप लेट आईटीआर फाइल करेंगे, तो कई मामलों में नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में सेट-ऑफ करने का लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेंगे, तो उसे बिलेटेड ITR फाइल कहते हैं। आइए जानते हैं कि बिलेटेड आईटीआर कैसे फाइल करते हैं।