What is Late ITR Filing: 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया ITR, तो कितना लगेगा जुर्माना? फाइन लगने से पहले जानिए यहां

ITR Filing Deadline: अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरा, तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। लेट आईटीआर फाइलिंग के कई नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं कि कितना भरना पड़ सकता है जुर्माना

Anuj Shrivastava
अपडेटेड27 Jul 2026, 12:06 PM IST
आईटीआर लेट फाइल करने पर कितना लगता है जुर्माना
आईटीआर लेट फाइल करने पर कितना लगता है जुर्माना

What is Late ITR Filing: अगर आप भी आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पडे़गा। आइए जानते हैं कि अगर आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक अगर किसी वजह से आपका आईटीआर फाइल नहीं हो पाया, तो आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा।

आयकर विभाग कितना लगाता है जुर्माना?

देश के हर करदाता के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद जरूरी है। अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होगी।

  • अगर आपका ITR 5 लाख तक है, तो आपको को 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
  • वहीं अगर आपका ITR 5 लाख से ज्यादा का है, तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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वक्त पर ITR फाइल करने के फायदे

अगर आप 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर देंगे, तो आपको फाइन नहीं देना होगा।इसके अलावा आपको रिफंड भी जल्दी मिलने की संभावना रहती है। आईटीआर फाइल करने से बैंक लोन, वीजा और अन्य वित्तीय कामों काफी मदद मिलती है। अगर आप लेट आईटीआर फाइल करेंगे, तो कई मामलों में नुकसान (Loss) को अगले वर्षों में सेट-ऑफ करने का लाभ मिलने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप 31 जुलाई के बाद ITR फाइल करेंगे, तो उसे बिलेटेड ITR फाइल कहते हैं। आइए जानते हैं कि बिलेटेड आईटीआर कैसे फाइल करते हैं।

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बिलेटेड ITR फाइल करने का तरीका

  • सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • अब अपने PAN/आधार, पासवर्ड या OTP से लॉगिन करें।
  • e-File मेन्यू में जाकर File Income Tax Return विकल्प चुनें।
  • फाइलिंग टाइप में Belated Return का चयन करें।
  • सही ITR फॉर्म (ITR-1, ITR-2, ITR-3 आदि) चुनें।
  • आय, टैक्स, TDS, बैंक अकाउंट और अन्य सभी जरूरी जानकारी भरें या पहले से भरी जानका को जांच लें।

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  • अगर कोई लेट फीस बनती है, तो उसका भुगतान करें।
  • सभी जानकारी की जांच करके ही रिटर्न को सबमिट करें।
  • रिटर्न फाइल करने के बाद OTP, आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध माध्यम से e-Verify करें।
  • e-Verification के बिना ITR प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती।
  • भविष्य के रिकॉर्ड के लिए Acknowledgement डाउनलोड कल लें।

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