Updated vs Revised ITR: क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में अंतर? डेडलाइन को पूरा करने से पहले जानें फर्क

Updated vs Revised ITR: आयकर विभाग करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न और अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने का मौका देता है। 31 दिसंबर की समय-सीमा से पहले करदाताओं को इन दोनों रिटर्न के बीच का अंतर समझ लेना चाहिए, ताकि वे सही विकल्प चुन सकें।

Manali Rastogi
अपडेटेड25 Dec 2025, 03:14 PM IST
Updated vs Revised ITR: क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में अंतर? डेडलाइन को पूरा करने से पहले जानें फर्क
Updated vs Revised ITR: क्या आप जानते हैं दोनों के बीच में अंतर? डेडलाइन को पूरा करने से पहले जानें फर्क

भारत सरकार का आयकर (इनकम टैक्स) विभाग करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न (Revised ITR) और अपडेटेड आयकर रिटर्न (Updated ITR) दाखिल करने का मौका देता है, ताकि उन्हें अतिरिक्त समय मिल सके। हालांकि, ये दोनों तरह के ITR अपने-अपने तरीके से अलग होते हैं।

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आयकर विभाग ने उन करदाताओं के लिए संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है, जिन्होंने पहले अपना ITR भरते समय कोई गलती कर दी थी। करदाता संबंधित असेसमेंट वर्ष के लिए या फिर आयकर विभाग द्वारा असेसमेंट पूरा किए जाने से पहले तक अपना संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं।

वहीं, जो करदाता अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, वे संबंधित असेसमेंट वर्ष की समाप्ति से 4 साल तक या 31 मार्च तक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकते हैं।

अपडेटेड और संशोधित ITR क्या होता है?

क्लियरटैक्स के आंकड़ों के अनुसार, करदाता अपडेटेड रिटर्न तभी दाखिल कर सकते हैं जब वे अपनी ओरिजिनल और बेलैटेड दोनों रिटर्न की अंतिम तारीखें चूक गए हों। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2030 है।

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आयकर विभाग का उद्देश्य अपडेटेड रिटर्न के जरिए स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना है। वहीं, संशोधित आयकर रिटर्न करदाताओं को पहले दाखिल की गई रिटर्न में हुई गलतियों को सुधारने का मौका देता है। अगर कोई करदाता संशोधित रिटर्न की आखिरी तारीख चूक जाता है, तो वह संबंधित असेसमेंट वर्ष से 48 महीनों के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।

टैक्सगुरु नामक एक ऑनलाइन टैक्स सेवा पोर्टल के अनुसार, अपडेटेड और संशोधित आयकर रिटर्न के बीच अंतर को आसान भाषा में समझाया गया है।

जानिए अपडेटेड और संशोधित ITR में अंतर

करदाता अपडेटेड आयकर रिटर्न तब भी दाखिल कर सकते हैं, जब उन्होंने पहले कभी ओरिजिनल रिटर्न दाखिल न की हो। लेकिन संशोधित ITR केवल तभी दाखिल की जा सकती है, जब पहले ओरिजिनल रिटर्न दाखिल की गई हो।

अपडेटेड टैक्स रिटर्न केवल तब दाखिल की जा सकती है, जब उस पर अतिरिक्त टैक्स देना हो। इसके विपरीत, संशोधित ITR में ऐसी कोई शर्त नहीं होती और करदाता किसी भी गलती को सुधार सकता है।

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अगर कोई करदाता संशोधित ITR दाखिल नहीं करता है, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता, जब तक कि वह देरी के लिए आयकर विभाग से अनुमति यानी कंडोनेशन ऑफ डिले का अनुरोध न करे।

लेकिन अपडेटेड ITR के मामले में, अगर करदाता तय समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उस पर टैक्स देनदारी का 25 से 50 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

अपडेटेड रिटर्न केवल अतिरिक्त टैक्स देनदारी के आकलन के लिए दाखिल की जा सकती है। यानी अगर अपडेटेड रिटर्न से टैक्स कम हो जाता है या नुकसान दिखता है, तो उसे दाखिल नहीं किया जा सकता।

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करदाता अपडेटेड टैक्स रिटर्न तब भी दाखिल कर सकते हैं, जब उन्होंने पहले कभी ओरिजिनल रिटर्न दाखिल न की हो। वहीं, संशोधित रिटर्न असेसमेंट वर्ष के अंत से तीन महीने पहले या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल की जा सकती है।

हालांकि, संशोधित रिटर्न के मामले में करदाता समय सीमा के बाद भी आयकर विभाग से आधिकारिक अनुमति लेकर रिफंड का दावा कर सकते हैं या नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। यह किसी प्रकार की वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। बाजार की स्थितियां और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।)

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