
Cyber Crime Complaint: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट जितना जरूरी हो गया है, उतना ही खतरा भी बढ़ गया है। कभी फर्जी कॉल, कभी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, तो कभी बैंक या UPI से पैसे उड़ जाना, साइबर अपराध अब आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। दुख की बात ये है कि बहुत से लोग ठगी का शिकार होने के बाद भी यह नहीं जानते कि शिकायत कहां और कैसे करनी है। इसी उलझन को दूर करने के लिए सरकार ने साफ और आसान सिस्टम बनाया है।
आज कोई भी नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन या लोकल पुलिस के जरिए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता यह भी ट्रैक कर सकता है कि इसके कम्प्लेन पर कितनी कार्रवाई हुई है।
भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) एक आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहां आप ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, साइबर बुलिंग, फिशिंग या सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
नोट: शिकायत फॉर्म में घटना की पूरी जानकारी भरें और सबूत जैसे क्रेडिट कार्ड रसीद, बैंक स्टेटमेंट, ब्रॉशर/पैम्फलेट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की रसीद, ईमेल की कॉपी, वेबपेज का URL , वीडियो, इमेजेज, स्क्रीनशॉट्स अपलोड करें।
अगर मामला फाइनेंशियल फ्रॉड का है, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह नंबर खास तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड को जल्दी रोकने और शिकायत दर्ज करने के लिए बनाया गया है। समय पर कॉल करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर ऑनलाइन प्रक्रिया समझ न आए, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में जाकर लिखित शिकायत या FIR दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में घटना की तारीख, तरीका और सबूत देना जरूरी होता है।
अगर acknowledgement number मिस हो गया है, तो अपने रजिस्टर्ड SMS और ईमेल चेक करें। वहां न मिलने पर 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें या उसी पुलिस स्टेशन जाएं, जहां शिकायत दर्ज कराई थी। पहचान प्रमाण के जरिए आपकी शिकायत फिर से ढूंढी जा सकती है।
साइबर क्राइम से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शिकायत दर्ज करना अब आसान है। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और पुलिस स्टेशन, तीनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ठगी का शिकार होने पर चुप न रहें, तुरंत रिपोर्ट करें।
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