Cyber Fraud Complaint: ऑनलाइन पैसों की ठगी हो गई? कहां करें शिकायत और क्या है प्रक्रिया, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

Cyber Crime Complaint: साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर और लोकल पुलिस के जरिए साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है। यहां पढ़ें पूरी प्रक्रिया।

Priya Shandilya
अपडेटेड21 Jan 2026, 03:29 PM IST
डिजिटल फ्रॉड होने पर कहां करें शिकायत और क्या है प्रक्रिया?
डिजिटल फ्रॉड होने पर कहां करें शिकायत और क्या है प्रक्रिया?

Cyber Crime Complaint: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और इंटरनेट जितना जरूरी हो गया है, उतना ही खतरा भी बढ़ गया है। कभी फर्जी कॉल, कभी ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, तो कभी बैंक या UPI से पैसे उड़ जाना, साइबर अपराध अब आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। दुख की बात ये है कि बहुत से लोग ठगी का शिकार होने के बाद भी यह नहीं जानते कि शिकायत कहां और कैसे करनी है। इसी उलझन को दूर करने के लिए सरकार ने साफ और आसान सिस्टम बनाया है।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है शिकायत

आज कोई भी नागरिक ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन या लोकल पुलिस के जरिए साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा शिकायतकर्ता यह भी ट्रैक कर सकता है कि इसके कम्प्लेन पर कितनी कार्रवाई हुई है।

ऑनलाइन ऐसे करें शिकायत

भारत सरकार का नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) एक आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहां आप ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, साइबर बुलिंग, फिशिंग या सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • पोर्टल खोलें: www.cybercrime.gov.in पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल विजिट करें।
  • सेक्शन चुनें: “Report other cyber-crimes” सेक्शन में जाएं।
  • फाइल करें: “File a Complaint” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • मोबाइल रजिस्टर करें: अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें और अपराध से जुड़ी बाकी जरूरी डिटेल्स भरें।
  • स्टेट/यूटी बताएं: घटना जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) में हुई, उसका नाम जरूर लिखें।
  • रजिस्टर और ट्रैक करें: “Register and Track” पर क्लिक करके फाइलिंग प्रोसेस पूरा करें। शिकायत दर्ज होते ही आपको उसका कन्फर्मेशन मिल जाएगा।
  • सबमिट करने के बाद आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा, जिससे आप बाद में स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

नोट: शिकायत फॉर्म में घटना की पूरी जानकारी भरें और सबूत जैसे क्रेडिट कार्ड रसीद, बैंक स्टेटमेंट, ब्रॉशर/पैम्फलेट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की रसीद, ईमेल की कॉपी, वेबपेज का URL , वीडियो, इमेजेज, स्क्रीनशॉट्स अपलोड करें।

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

अगर मामला फाइनेंशियल फ्रॉड का है, तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह नंबर खास तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड को जल्दी रोकने और शिकायत दर्ज करने के लिए बनाया गया है। समय पर कॉल करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

ऑफलाइन कैसे करें कम्प्लेन

अगर ऑनलाइन प्रक्रिया समझ न आए, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में जाकर लिखित शिकायत या FIR दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में घटना की तारीख, तरीका और सबूत देना जरूरी होता है।

कम्प्लेन स्टेटस कैसे ट्रैक करें

  • पोर्टल पर जाएं और “Track Your Complaint” पर क्लिक करें।
  • अपना Acknowledgement Number डालें।
  • इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है।

अगर Acknowledgement Number खो जाए

अगर acknowledgement number मिस हो गया है, तो अपने रजिस्टर्ड SMS और ईमेल चेक करें। वहां न मिलने पर 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें या उसी पुलिस स्टेशन जाएं, जहां शिकायत दर्ज कराई थी। पहचान प्रमाण के जरिए आपकी शिकायत फिर से ढूंढी जा सकती है।

साइबर क्राइम से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शिकायत दर्ज करना अब आसान है। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन और पुलिस स्टेशन, तीनों रास्ते आपके लिए खुले हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ठगी का शिकार होने पर चुप न रहें, तुरंत रिपोर्ट करें।

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