Air India विमान हादसे के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हवाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाया तगड़ा प्लान!

एयरक्राफ्ट नियम 2025 के मुताबिक, एयरपोर्ट के पास मौजूद बिल्डिंग्स या पेड़ों के मालिकों को नागरिक उड्डयन प्राधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।

Shivam Shukla
पब्लिश्ड19 Jun 2025, 08:09 PM IST
वाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान
वाई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

Aircraft Rules 2025: केंद्र सरकार ने अहमदाबाद में हुए Air India विमान हादसे के एक सप्ताह बाद बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिल्डिंग्स और पेड़ों सहित हवाई रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को दूर करने के लिए एक नया ड्रॉफ्ट तैयार किया है। इन नियम का नाम एयरक्राफ्ट रूल्स 2025 है। नए नियम के तहत उन बाधाओं के खिलाफ तेज कार्रवाई की जाएगी, जिनकी वजह से संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। नए नियम एक बार गजट पर प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे।

इन लोगों को जारी किया जाएगा नोटिस

एयरक्राफ्ट नियम 2025 के मुताबिक, एयरपोर्ट के पास मौजूद बिल्डिंग्स या पेड़ों के मालिकों को नागरिक उड्डयन प्राधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस के तहत उन्हें 60 दिन के भीतर बिल्डिंगों और पेड़ों को गिराना होगा या मानक के अनुसार ऊंचाई कम करनी होगी। इन नियमों को लागू करने के पीछे का मकसद भविष्य में अहमदाबाद विमान हादसे जैसी अन्य घटनाओं को रोकना है।

आदेश नहीं मानने पर होगी कानूनी कार्रवाई

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से जारी किए गए ड्रॉफ्ट के मुताबिक, किसी एयरपोर्ट का इंचार्ज ऑफिसर तय ऊंचाई सीमा का उल्लंघन करने वाले स्ट्रक्चर पर नोटिस जारी कर सकता है। अगर कोई मालिक कार्रवाई में उचित सहयोग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

नोटिस के खिलाफ अपील करने का भी नियम

हालांकि, सरकार ने ड्राफ्ट में बिल्डिंग या पेड़ के मालिकों को भी अपनी बात रखने की सहूलियत दी है। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से नोटिस जारी करने के बाद किसी मालिक को लगता है कि डिमॉलिशन या ट्रिमिंग के आदेश गलत हैं, तो वह इसके खिलाफ अपील भी कर सकता है। नोटिस के खिलाफ अपील करने के लिए उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी या द्वितीय अपीलीय अधिकारी मामले को ले जाना होगा। अपील करने के लिए मालिक को एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ 1000 रुपये फीस चुकानी होगी।

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