Delhi Pollution GRAP-4 Rules: दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब राजधानी में प्रदूषण से जुड़ी कुछ पाबंदियां सिर्फ अस्थायी नहीं रहेंगी, बल्कि हमेशा के लिए लागू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पर्यावरण से समझौता नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब जिन गाड़ियों के पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम पहले ग्रैप-4 (GRAP-4) के तहत लागू किया गया था, लेकिन अब इसे स्थायी कर दिया गया है। यानी गाड़ी चलानी है तो PUC जरूरी होगा।
सरकार का मानना है कि सड़क पर चलने वाली बड़ी संख्या में गाड़ियां वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह हैं। ऐसे में यह कदम बेहद जरूरी हो गया था।
बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी सख्ती
सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला यह लिया है कि अब दिल्ली में केवल BS-6 मानक वाली गाड़ियां ही एंट्री कर सकेंगी। जो गाड़ियां इस मानक पर खरे नहीं उतरते, उन्हें राजधानी में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह नियम भी स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर लगाम लगेगी और हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली में बीते कुछ दिनों से एयर क्वालिटी लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। शनिवार को भी AQI करीब 391 दर्ज किया गया, जो सेहत के लिहाज से बेहद खतरनाक है। इससे पहले कुछ दिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन हालात फिर बिगड़ गए। सरकार का कहना है कि जब तक प्रदूषण के स्थायी समाधान नहीं किए जाएंगे, तब तक ऐसे कड़े कदम उठाना जरूरी है।
आम लोगों के लिए क्या बदलेगा?
अब वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गाड़ी के सभी दस्तावेज, खासकर PUC, पूरी तरह वैध हों। नियमों की अनदेखी करने पर न सिर्फ जुर्माना बल्कि ईंधन भरवाने से भी रोका जा सकता है। सरकार का मानना है कि ये कदम लंबे समय में दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेंगे और लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा।