Delhi Pollution: वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट… आज से दिल्ली में सख्त नियम लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई

Delhi Pollution: दिल्ली में बिगड़ती हवा के बीच सरकार ने कई सख्त पाबंदियां लागू की हैं। दफ्तरों, वाहनों और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या सफर की योजना बना रहे हैं, तो नए नियमों की जानकारी जरूरी है।

Priya Shandilya
पब्लिश्ड18 Dec 2025, 08:45 AM IST
वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट… दिल्ली में प्रदूषण के बीच सरकार ने टाइट किए नियम
वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट… दिल्ली में प्रदूषण के बीच सरकार ने टाइट किए नियम(ANI Video Grab)

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। बीते कुछ दिनों से AQI लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुले में रहना तक मुश्किल हो गया है। इसी हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। इन नियमों का असर दफ्तर जाने वालों से लेकर सड़क पर चलने वाले हर शख्स पर पड़ने वाला है।

आज से लागू हुआ वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा कर दी है कि गुरुवार से सरकारी ही नहीं, निजी दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम के नियमों का पालन करना होगा। आदेश के मुताबिक किसी भी प्राइवेट ऑफिस में आधे से ज्यादा कर्मचारी एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। बाकी स्टाफ को रिमोट यानी घर से काम करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अस्पताल, फायर सर्विस, ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इसमें राहत दी गई है।

मजदूरों के लिए सरकार की मदद

प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह माने जाने वाले निर्माण कार्यों पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। इससे प्रभावित मजदूरों के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। GRAP-IV लागू रहने तक रजिस्टर्ड मजदूरों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है ताकि जरूरतमंदों तक रकम पहुंच सके।

PUC सर्टिफिकेट नहीं तो ईंधन नहीं

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक अब बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। इसके लिए बॉर्डर इलाकों और पंपों पर चेकिंग टीमें तैनात रहेंगी। PUC सर्टिफिकेट अधिकृत सेंटर से एमिशन जांच के बाद जारी होता है और BS-IV व BS-VI वाहनों के लिए इसकी वैधता 12 महीने की होती है।

दिल्ली के अंदर इन गाड़ियों की एंट्री बैन

GRAP-3 और GRAP-4 लागू रहने तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को भी दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 13 दिसंबर को AQI गंभीर होने के बाद CAQM की सब-कमिटी ने GRAP-4 तुरंत लागू करने का फैसला लिया था।

दिल्ली सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को थोड़ी राहत दिलाने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें मैदान में तैनात रहेंगी और आने वाले दिनों में कारपूलिंग ऐप जैसे विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल, दिल्लीवालों को नियमों का पालन करते हुए अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़न्यूज़Delhi Pollution: वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट… आज से दिल्ली में सख्त नियम लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई
More
बिजनेस न्यूज़न्यूज़Delhi Pollution: वर्क फ्रॉम होम, PUC सर्टिफिकेट… आज से दिल्ली में सख्त नियम लागू, उल्लंघन पर कार्रवाई
OPEN IN APP