Delhi Traffic Challan: इस दिन आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें अपने ट्रैफिक चालान को कैसे करें सेटल

राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इसमें दिल्ली के वाहन मालिकों को एक दिन का मौका मिलेगा, जिसमें वे अपने योग्य ट्रैफिक चालान आसानी से और कानूनी तरीके से निपटा सकेंगे। इस प्रक्रिया में समय और पैसे दोनों की बचत होगी और मामलों का जल्दी समाधान हो सकेगा।

Manali Rastogi
अपडेटेड5 Jan 2026, 11:25 AM IST
Delhi Traffic Challan: इस दिन आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें अपने ट्रैफिक चालान को कैसे करें सेटल
Delhi Traffic Challan: इस दिन आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें अपने ट्रैफिक चालान को कैसे करें सेटल(Representational Image)

राष्ट्रीय लोक अदालत, जो पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, अब 10 जनवरी 2026 (महीने के दूसरे शनिवार) को आयोजित की जाएगी। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि 13 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट सिटिंग डे घोषित कर दिया था।

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यह फैसला दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के कार्यकारी अध्यक्ष ने लिया। 10 जनवरी को दिल्ली के सभी जिला कोर्ट परिसरों में लोक अदालत लगेगी। इस दिन वाहन मालिक बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के अपने ट्रैफिक ई-चालान निपटा सकते हैं।

ट्रैफिक चालान कैसे निपटाएं? जानें आसान स्टेप्स

स्टेप 1: पेंडिंग चालान जांचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या परिवहन (Parivahan) पोर्टल पर जाकर अपने वाहन नंबर या चालान नंबर से बकाया चालान देखें।

स्टेप 2: चालान की पात्रता जांचें

केवल छोटे और समझौता योग्य अपराधों वाले चालान ही लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना या हिट-एंड-रन जैसे गंभीर मामले शामिल नहीं होते।

स्टेप 3: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या DSLSA लोक अदालत पेज पर जाकर पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आमतौर पर बिना रजिस्ट्रेशन (वॉक-इन) की अनुमति नहीं होती।

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स्टेप 4: टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें

रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगी। इसे डाउनलोड और प्रिंट करना जरूरी है।

स्टेप 5: 10 जनवरी को तय कोर्ट जाएं

अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए कोर्ट परिसर में जाएं। वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, PUC और चालान रसीद साथ रखें।

स्टेप 6: सुनवाई और समझौता

लोक अदालत की बेंच मामला सुनेगी। चालान की प्रकृति के अनुसार जुर्माना कम किया जा सकता है या पूरी तरह माफ भी हो सकता है।

स्टेप 7: भुगतान और रसीद लें

तय राशि उसी दिन जमा करें। आपको रसीद मिलेगी और चालान सिस्टम में निपटा हुआ दिखेगा।

कौन-से चालान निपटाए जा सकते हैं?

हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, रेड लाइट तोड़ना, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, PUC न होना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नंबर प्लेट से जुड़ी गलती जैसे छोटे अपराध शामिल हैं। कुछ मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग भी देखी जा सकती है। गंभीर अपराध, दूसरे राज्यों के चालान और पहले से कोर्ट में चल रहे मामले शामिल नहीं होंगे।

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कहां लगेगी लोक अदालत?

10 जनवरी 2026 को लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला कोर्ट परिसरों जैसे तिस हजारी, द्वारका, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट और परमानेंट लोक अदालतों में लगेगी।

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