
राष्ट्रीय लोक अदालत, जो पहले 13 दिसंबर 2025 को होनी थी, अब 10 जनवरी 2026 (महीने के दूसरे शनिवार) को आयोजित की जाएगी। यह बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि 13 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट सिटिंग डे घोषित कर दिया था।
यह फैसला दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के कार्यकारी अध्यक्ष ने लिया। 10 जनवरी को दिल्ली के सभी जिला कोर्ट परिसरों में लोक अदालत लगेगी। इस दिन वाहन मालिक बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के अपने ट्रैफिक ई-चालान निपटा सकते हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या परिवहन (Parivahan) पोर्टल पर जाकर अपने वाहन नंबर या चालान नंबर से बकाया चालान देखें।
केवल छोटे और समझौता योग्य अपराधों वाले चालान ही लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना या हिट-एंड-रन जैसे गंभीर मामले शामिल नहीं होते।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट या DSLSA लोक अदालत पेज पर जाकर पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आमतौर पर बिना रजिस्ट्रेशन (वॉक-इन) की अनुमति नहीं होती।
रजिस्ट्रेशन के बाद टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट स्लिप मिलेगी। इसे डाउनलोड और प्रिंट करना जरूरी है।
अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए कोर्ट परिसर में जाएं। वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, PUC और चालान रसीद साथ रखें।
लोक अदालत की बेंच मामला सुनेगी। चालान की प्रकृति के अनुसार जुर्माना कम किया जा सकता है या पूरी तरह माफ भी हो सकता है।
तय राशि उसी दिन जमा करें। आपको रसीद मिलेगी और चालान सिस्टम में निपटा हुआ दिखेगा।
हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना, रेड लाइट तोड़ना, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, PUC न होना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नंबर प्लेट से जुड़ी गलती जैसे छोटे अपराध शामिल हैं। कुछ मामलों में बिना लाइसेंस ड्राइविंग भी देखी जा सकती है। गंभीर अपराध, दूसरे राज्यों के चालान और पहले से कोर्ट में चल रहे मामले शामिल नहीं होंगे।
10 जनवरी 2026 को लोक अदालत दिल्ली के सभी जिला कोर्ट परिसरों जैसे तिस हजारी, द्वारका, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट और परमानेंट लोक अदालतों में लगेगी।
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