TMC सांसद पर अनुराग ठाकुर ने लगाए ई-सिगरेट पीने के आरोप, लोकसभा में हंगामा

Anurag Thakur News: भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में टीएमसी के सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाए हैं। BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ई-सिगरेट पीते देखे गए हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एक्शन की मांग की है।

Jitendra Singh
अपडेटेड11 Dec 2025, 02:09 PM IST
Anurag Thakur News: अनुराग ठाकुर ने सांसद का बिना नाम लिए ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाए।
Anurag Thakur News: अनुराग ठाकुर ने सांसद का बिना नाम लिए ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाए।

Anurag Thakur News: संसद का शीतकाली सत्र जारी है। इसबीच संसद में ई-सिगरेट को लेकर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में TMC के एक सासंद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान यह आरोप लगाते हुए अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि क्या सदन में ई-सिगरेट की अनुमति है। बिरला के मना करने पर ठाकुर ने कहा कि तृणमूल के एक सांसद (जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया) पिछले कई दिनों से सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसकी शिकायत भी कर दी है। ठाकुर ने सांसद का नाम नहीं लिया है, लेकिन TMC सांसद का जिक्र जरूर किया है। ठाकुर ने ये भी कहा कि एक TMC सदस्य पिछले कई दिनों से सदन में लगातार ई-सिगरेट पी रहा है।

स्पीकर ने दिया कार्रवाई का भरोसा

अनुराग ठाकुर के आरोप के बाद भाजपा सांसदों ने विरोध करते हुए अपनी सीटों से खड़े होकर आपत्ति जताई। कुछ देर तक सदन में हंगामे जैसी स्थिति रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद की मर्यादा का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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संसद परिसर में धूम्रपान सख्त वर्जित

भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और संसद भवन भी इसी श्रेणी में आता है। सांसदों, स्टाफ और किसी भी व्यक्ति के लिए संसद परिसर में धूम्रपान करना पूरी तरह वर्जित है। साल 2015 में संसद के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम बंद किए जाने पर भी काफी विवाद हुआ था, जब कई सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष से इसका विरोध किया था।

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भारत में ई-सिगरेट पर लगी है पाबंदी

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत भारत में ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इस कानून के अनुसार ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण , वेपिंग लिक्विड का भंडारण,विज्ञापन या प्रचार सब अवैध है।

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