
Messaging Apps: देश में ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने नए साइबर नियम लागू किए हैं। अब व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप्स तभी चलेंगे जब आपके मोबाइल या टैबलेट में सक्रिय सिम मौजूद होगी।
भारत में ऐप‑आधारित संचार सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों को 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी उन्हें यह साबित करना होगा कि वे नए नियमों का पालन कर रही हैं।
सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कंपनी इन दिशा‑निर्देशों का पालन नहीं करती तो दूरसंचार अधिनियम‑2023, साइबर सुरक्षा नियम और अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरतई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट और जोश जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा। यानी अब बिना सक्रिय सिम कार्ड के इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
सरकार के मुताबिक कुछ ऐप्स बिना सक्रिय सिम कार्ड के भी सेवाएं दे रहे थे। इससे यूजर्स की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी वजह से यह नया निर्देश जारी करना जरूरी हो गया।
सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से होगा।
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