Messaging Apps: कहीं आपका WhatsApp बंद न हो जाए! मैसेजिंग ऐप्स पर सरकार का कड़ा रुख, जानें क्या है नया नियम

Messaging Apps: केंद्र सरकार ने नए साइबर नियम लागू किए हैं जिनके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप्स सिर्फ सक्रिय सिम पर ही चलेंगे। कंपनियों को 120 दिन में रिपोर्ट देनी होगी और नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी।

Priya Shandilya( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड30 Nov 2025, 08:19 AM IST
अब व्हाट्सएप‑टेलीग्राम चलाने के लिए चाहिए चालू सिम
अब व्हाट्सएप‑टेलीग्राम चलाने के लिए चाहिए चालू सिम(Social media)

Messaging Apps: देश में ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने नए साइबर नियम लागू किए हैं। अब व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और अन्य मैसेजिंग ऐप्स तभी चलेंगे जब आपके मोबाइल या टैबलेट में सक्रिय सिम मौजूद होगी।

कंपनियों को रिपोर्ट देनी होगी

भारत में ऐप‑आधारित संचार सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों को 120 दिन के भीतर दूरसंचार विभाग को अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी उन्हें यह साबित करना होगा कि वे नए नियमों का पालन कर रही हैं।

नियम तोड़े तो कार्रवाई

सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई कंपनी इन दिशा‑निर्देशों का पालन नहीं करती तो दूरसंचार अधिनियम‑2023, साइबर सुरक्षा नियम और अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किन ऐप्स पर असर

यह नियम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अरतई, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियोचैट और जोश जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा। यानी अब बिना सक्रिय सिम कार्ड के इन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

सरकार के मुताबिक कुछ ऐप्स बिना सक्रिय सिम कार्ड के भी सेवाएं दे रहे थे। इससे यूजर्स की पहचान को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसी वजह से यह नया निर्देश जारी करना जरूरी हो गया।

सरकार का यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। अब मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल पहले से ज्यादा सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से होगा।

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