Passport Update: बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी पासपोर्ट में जुड़ जाएगा जीवनसाथी का नाम, जानिए नियम और प्रक्रिया

Passport Update: विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब मैरिज सर्टिफिकेट की जगह Annexure J जॉइंट फोटो डिक्लेरेशन मान्य होगा। जानिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका और बाकी जानकारी।

Priya Shandilya
अपडेटेड26 Feb 2026, 12:49 PM IST
बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी पासपोर्ट में जुड़ जाएगा जीवनसाथी का नाम, जानिए नया नियम
बिना मैरिज सर्टिफिकेट भी पासपोर्ट में जुड़ जाएगा जीवनसाथी का नाम, जानिए नया नियम

Passport Update: आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा का जरिया नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत पहचान पत्र भी है। अक्सर शादी के बाद कपल्स चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट पर उनके जीवनसाथी का नाम दर्ज हो जाए, ताकि वीजा प्रोसेस और इमिग्रेशन में आसानी रहे। पहले यह काम काफी सिरदर्दी वाला होता था क्योंकि 'मैरिज सर्टिफिकेट' के बिना पासपोर्ट ऑफिस वाले बात तक नहीं करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है! भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (MEA) ने नियमों को काफी लचीला बना दिया है ताकि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। अब आप बिना किसी सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट के भी अपने पार्टनर का नाम पासपोर्ट में जुड़वा सकते हैं।

अब मैरिज सर्टिफिकेट के बिना अपडेट होगा पासपोर्ट

पिछले साल विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही शानदार अपडेट दिया था। अब आपको अपने पति या पत्नी का नाम पासपोर्ट में शामिल करने के लिए अनिवार्य रूप से मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। इस नए नियम का मकसद पासपोर्ट सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना।

शादी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म: क्या है Annexure J?

मैरिज सर्टिफिकेट की जगह अब आप एनेक्सचर जे (Annexure J) का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह असल में एक 'ज्वाइंट फोटो डिक्लेरेशन' यानी संयुक्त घोषणा पत्र है। इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर यह घोषित करते हैं कि वे शादीशुदा हैं और साथ रह रहे हैं। यह एक सेल्फ-डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है जिस पर दोनों के साइन होते हैं। पासपोर्ट ऑफिस अब इसे एक वैलिड प्रूफ की तरह स्वीकार करता है। और कागजी कार्रवाई को कम करना है। कई बार लोगों की शादी तो हो जाती है, लेकिन किन्हीं वजहों से उनके पास तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता। ऐसे में उनके काम न रुकें, इसीलिए यह नई सुविधा शुरू की गई है।

Annexure J भरने के लिए क्या-क्या चाहिए?

अगर आप एनेक्सचर जे के जरिए नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारियां देनी होंगी:

  • ज्वाइंट फोटो: पति और पत्नी की एक साथ वाली अटेस्टेड फोटो।
  • बेसिक डिटेल: दोनों के पूरे नाम और वर्तमान घर का पता।
  • जन्म तिथि: दोनों की सही डेट ऑफ बर्थ।
  • घोषणा: एक लिखित वादा कि आप दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं।
  • हस्ताक्षर: जगह और तारीख के साथ दोनों के साइन।
  • पहचान पत्र: दोनों के आधार कार्ड नंबर और अगर उपलब्ध हो तो वोटर आईडी या पुराने पासपोर्ट की जानकारी।

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घर बैठे ऐसे करें अप्लाई, स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस:

अपना पासपोर्ट अपडेट करने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

  • रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले 'Passport Seva Portal' पर जाकर अपनी आईडी बनाएं।
  • ऑप्शन चुनें: लॉगिन करने के बाद 'Apply for Re-Issue of Passport' वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  • बदलाव का कारण: फॉर्म में 'Add Spouse Name' का विकल्प चुनें।
  • फॉर्म भरें: अपनी और अपने पार्टनर की सारी जानकारी ध्यान से भरें।
  • डॉक्यूमेंट अपलोड: Annexure J को ज्वाइंट फोटो और साइन के साथ स्कैन करके अपलोड करें।
  • फीस और अपॉइंटमेंट: ऑनलाइन पेमेंट करें और अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) का अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • वेरिफिकेशन: तय तारीख पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पीएसके (PSK) जाएं।

कितना लगेगा पैसा और कितने दिनों में आएगा नया पासपोर्ट?

नॉर्मल प्रोसेस: इसमें आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है।

तत्काल सेवा: अगर जल्दी है, तो 5 से 7 दिन में पासपोर्ट मिल सकता है (इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा)।

पुलिस वेरिफिकेशन: नाम जुड़वाने के केस में पुलिस वेरिफिकेशन अक्सर जरूरी होता है।

फीस: इसकी फीस एक सामान्य 'री-इश्यू' पासपोर्ट जितनी ही होती है, जो लगभग 1,500 से 2,000 रुपये के बीच रहती है।

मुश्किल हालातों के लिए Annexure K का सहारा

सरकार ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो कुछ पारिवारिक विवादों या विशेष परिस्थितियों में फंसे हैं। अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है लेकिन उसके पास न मैरिज सर्टिफिकेट है और न ही पार्टनर के साथ ज्वाइंट फोटो (जैसे- अलग रहना या विवाद), तो वह Annexure K का इस्तेमाल कर सकता है। यह उन लोगों के लिए है जो कानूनी तलाक के बिना अलग रह रहे हैं या जिन्हें जीवनसाथी ने छोड़ दिया है।

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इन मामलों में अभी भी पड़ेगा सर्टिफिकेट का काम

भले ही नियम आसान हो गए हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पुराना कागज ही चलेगा:

  • अगर आप पासपोर्ट से पति या पत्नी का नाम हटाना चाहते हैं (तलाक के बाद)।
  • अगर आप जीवनसाथी का नाम बदलना चाहते हैं।
  • कुछ देशों के विदेशी वीजा आवेदन के लिए, क्योंकि कई दूतावास आज भी सरकारी मैरिज सर्टिफिकेट की मांग करते हैं।

यह बदलाव साफ संकेत देता है कि सरकार पासपोर्ट सेवाओं को अधिक लचीला और नागरिक-अनुकूल बनाना चाहती है। साथ ही, जरूरी सुरक्षा मानकों को भी बरकरार रखा गया है। अब शादी के बाद कागजों के चक्कर कम और प्रक्रिया ज्यादा सरल हो गई है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी घबराने की जरूरत नहीं Annexure J आपके लिए रास्ता खोल चुका है।

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