कोई लापता हो जाए तो क्या करें? इस वेबसाइट पर मिलेगी FIR और ट्रेसिंग स्टेटस की जानकारी

अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति लापता हो जाए, तो उसका स्टेटस ZIPNET पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। एफआईआर के बाद पुलिस केस की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करती है।

Priya Shandilya
अपडेटेड6 Feb 2026, 06:41 PM IST
कोई लापता हो जाए तो घबराएं नहीं, इस वेबसाइट पर चेक करें FIR और ट्रेसिंग स्टेटस (सांकेतिक तस्वीर)
कोई लापता हो जाए तो घबराएं नहीं, इस वेबसाइट पर चेक करें FIR और ट्रेसिंग स्टेटस (सांकेतिक तस्वीर)(PTI)

How to track missing people: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स के जरिए यह चर्चा तेज हो गई थी कि दिल्ली में अचानक लापता लोगों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इन दावों ने आम लोगों के बीच डर और बेचैनी पैदा कर दी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन खबरों को भ्रामक बताया और साफ किया कि ऐसा कोई असामान्य उछाल दर्ज नहीं किया गया है।

चाहे ये खबरें सच हों या किसी पेड प्रमोशन का हिस्सा, लेकिन एक सच्चाई नहीं बदलती। दिल्ली जैसे बड़े शहर में अगर कोई अपना अचानक घर न लौटे, तो घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में सही जानकारी और सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच बेहद जरूरी हो जाती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि दिल्ली में लापता व्यक्तियों की जानकारी ट्रैक करने के लिए एक आधिकारिक और भरोसेमंद वेबसाइट भी मौजूद है।

ZIPNET क्या है और क्यों जरूरी

दिल्ली पुलिस की जोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क यानी ZIPNET लापता लोगों की जानकारी के लिए तय आधिकारिक पोर्टल है। इस वेबसाइट पर न सिर्फ मिसिंग पर्सन की डिटेल्स मिलती हैं, बल्कि अज्ञात शवों और अज्ञात व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी भी देखी जा सकती है। ZIPNET का मकसद यही है कि परिजनों को पुलिस थानों के चक्कर न काटने पड़ें और वे ऑनलाइन ही केस से जुड़ी अपडेट पा सकें।

FIR के बाद कैसे अपलोड होती है जानकारी

जैसे ही किसी लापता व्यक्ति की FIR दर्ज होती है, पुलिस उसकी जानकारी ZIPNET पर अपलोड कर देती है। इसमें FIR नंबर, गुम होने की तारीख, केस का सीरियल नंबर, ट्रैकिंग स्टेटस और रिपोर्ट की तारीख जैसी अहम जानकारियां शामिल होती हैं। इससे परिवार को यह समझने में मदद मिलती है कि केस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

ZIPNET पर लापता व्यक्ति को कैसे खोजें:

ZIPNET पर जानकारी ढूंढना काफी आसान है।

  • सबसे पहले zipnet.delhipolice.gov.in वेबसाइट खोलें।
  • इसके बाद “Missing Persons” टैब पर क्लिक करें।
  • अब खुलने वाले पेज पर आप नाम, अभिभावक का नाम, जेंडर या धर्म के आधार पर जानकारी सर्च कर सकते हैं।

ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा

अगर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट cctns.delhipolice.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। एफआईआर दर्ज होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना केस को आधिकारिक तौर पर ट्रैक नहीं किया जा सकता।

डर और अफवाहें समस्या का हल नहीं हैं। सही समय पर एफआईआर और ZIPNET जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल परिजनों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है।

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