बिजनेस फेल? अब कोर्ट के बाहर सुलझेंगे दिवाला मामलों के झगड़े, लोकसभा में पेश विधेयक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिवाला कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें कारोबारी विफलताओं के समाधान के लिए कोर्ट से बाहर तंत्र बनाने का प्रस्ताव है, जिससे देरी और खर्च कम होगा, अदालतों का बोझ घटेगा और व्यापार आसान होगा।

Priya Shandilya( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
पब्लिश्ड13 Aug 2025, 02:07 PM IST
निर्मला सीतारमण ने पेश किया IBC 2025 बिल (फाइल फोटो)
निर्मला सीतारमण ने पेश किया IBC 2025 बिल (फाइल फोटो)

भारत में कारोबार से जुड़े नियम और कानून समय-समय पर बदलते रहते हैं ताकि व्यापार करना आसान हो और न्याय व्यवस्था पर बोझ कम हो। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश किया है, जो दिवाला कानून (Insolvency and Bankruptcy Code) में संशोधन से जुड़ा है। इसमें यह प्रस्ताव है कि अगर कोई असली कारोबारी विफलता होती है, तो उसका समाधान अब कोर्ट के बाहर किया जा सकेगा। इससे प्रक्रिया तेज, आसान और सस्ती हो जाएगी।

समिति के पास गया विधेयक

विधेयक का नाम है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025। पेश किए जाने के बाद इसे लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। सीतारमण ने बताया कि समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट दे सकती है।

2016 से अब तक छह बार बदला कानून

दिवाला कानून 2016 में लाया गया था और तब से इसमें 6 बार बदलाव हो चुके हैं। आखिरी संशोधन 2021 में किया गया था। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की है, जिसका प्रभार भी सीतारमण के पास है।

मंत्री के मुताबिक, इन संशोधनों का मकसद दिवाला समाधान प्रक्रियाओं में देरी को कम करना और उन्हें ज्यादा असरदार बनाना है। खासकर, लेनदारों की शुरू की गई दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को कोर्ट के बाहर निपटाने की व्यवस्था बनाने पर जोर है।

कारोबार और कर्ज पर असर

सीतारमण का कहना है कि जब ये बदलाव लागू होंगे, तो अदालतों का बोझ कम होगा, बिजनेस करना आसान होगा और लोन लेना भी आसान हो जाएगा। साथ ही, कारोबारियों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

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