Maharashtra Cab Rule: कैब-ऑटो चलाने के लिए मराठी जरूरी, नहीं मानी शर्त तो 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड

Maharashtra Cab Rule: महाराष्ट्र में कैब, टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी है। नियम पूरा नहीं करने पर पहले ड्राइवर को एक महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी नियम नहीं माना तो ड्राइविंग लाइसेंस पर खतरा पैदा हो सकता है। 

Jitendra Singh
अपडेटेड13 Aug 2026, 03:58 PM IST
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Maharashtra Cab Rule: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है।
Maharashtra Cab Rule: राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है।

Maharashtra Cab Rule: महाराष्ट्र में कैब और ऑटो चलाने वाले ड्राइवरों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा नियम प्रस्तावित किया है। अब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान जरूरी किया जाएगा। यह नियम सामान्य टैक्सी और ऑटो-रिक्शा के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले ऐप-बेस्ड मोटर कैब पर भी लागू होगा। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि 15 अगस्त की तय समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन सेवा देने वाले ड्राइवरों के लिए यात्रियों से स्थानीय भाषा में संवाद करना जरूरी है। प्रस्तावित संशोधन महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किया जा रहा है। इसमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले ऐप-बेस्ड मोटर कैब के ड्राइवर और परमिट धारक शामिल होंगे। नए ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने वाले ड्राइवरों को अन्य निर्धारित योग्यताओं के साथ मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान भी रखना होगा। परमिट के रिन्यूअल के समय भी संबंधित व्यक्ति को मराठी का आवश्यक ज्ञान होने की पुष्टि करनी होगी।

मराठी नहीं आई तो पहले मिलेगा एक महीने का समय

सरकार ने तत्काल लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान नहीं रखा है। अगर किसी ड्राइवर में मराठी का जरूरी कामकाजी ज्ञान नहीं पाया जाता है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे नोटिस देगी। ड्राइवर को मराठी सीखने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। इस अवधि में जरूरी भाषा ज्ञान हासिल नहीं करने पर उसके लाइसेंस पर मौजूद संबंधित ऑथराइजेशन को तीन महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है।

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बार-बार नियम तोड़ा तो ऑथराइजेशन रद्द हो सकता है

अगर ड्राइवर सस्पेंशन के बाद भी नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऑथराइजेशन को रद्द किया जा सकता है। हालांकि ड्राइवर के खिलाफ ऑथराइजेशन रद्द करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिया जाएगा। यानी कार्रवाई की प्रक्रिया में ड्राइवर को सुनवाई का अवसर मिलेगा।

15 अगस्त की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ किया है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने की 15 अगस्त की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है और 15 अगस्त से टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के लिए कामकाजी मराठी जरूरी होगी।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

परिवहन मंत्री के मुताबिक स्थानीय भाषा का कामकाजी ज्ञान ड्राइवरों को यात्रियों से बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करेगा। इससे यात्रियों की बात समझने और सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि नए नियमों से यात्री परिवहन से जुड़े नियमों को लागू करने में भी स्पष्टता आएगी।

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ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवर भी दायरे में

इस नियम का असर सिर्फ पारंपरिक टैक्सी और ऑटो चालकों तक सीमित नहीं रहेगा। ऐप-बेस्ड मोटर कैब चलाने वाले ड्राइवर भी प्रस्तावित नियम के दायरे में होंगे, बशर्ते वे संबंधित नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाले मोटर कैब की श्रेणी में आते हों। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में कैब सर्विस देने वाले ड्राइवरों के लिए भी भाषा से जुड़ी यह शर्त महत्वपूर्ण होगी।

नए और पुराने ड्राइवरों के लिए क्या नियम?

नए ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी का कामकाजी ज्ञान निर्धारित योग्यता का हिस्सा होगा। दूसरी ओर, मौजूदा ड्राइवरों को नियम पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा। परमिट के रिन्यूअल के समय भी ड्राइवर या परमिट धारक को संबंधित अथॉरिटी के सामने मराठी की आवश्यक जानकारी साबित करनी होगी।

अंतिम नोटिफिकेशन अभी बाकी

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने नियम में बदलाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर लिया है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसे कानून एवं न्याय विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है। अंतिम नोटिफिकेशन मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों के तहत गृह विभाग की ओर से जारी किया जाएगा।

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17 अगस्त को प्रशिक्षण पूरा करने वाले ड्राइवरों को प्रमाणपत्र

प्रताप सरनाईक के मुताबिक 17 अगस्त को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठी प्रशिक्षण कोर्स पूरा करने वाले सैकड़ों ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों को प्रमाणपत्र देंगे। इससे पहले गैर-मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

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