
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के चलते 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि उसने 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में निरीक्षण किया था, जिस दौरान बैंक के कामकाज में गड़बड़ियां पाई गई थीं।
बैंक ने पाया कि यूबीआई में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में तय समय सीमा के भीतर आवश्यक राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया। गिरवी मुक्त कृषि ऋण के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में बैंक ने कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर गिरवी मांगा।
इन उल्लंघनों के मद्देनजर आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब, अतिरिक्त स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर यह जुर्माना लगाया गया है।
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