SIR West Bengal: निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम, मसौदा मतदाता सूचियों से हटाए मतदाताओं के वेबसाइट पर किए जारी

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए हैं। मतदाता सूची में नाम हटाने के कारणों में पते पर न मिलना और मृत्यु शामिल हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 है।

Manali Rastogi( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड16 Dec 2025, 01:29 PM IST
The Election Commission of India (ECI) has banned all victory processions from political parties during or after the declaration of poll results on May 2.
The Election Commission of India (ECI) has banned all victory processions from political parties during or after the declaration of poll results on May 2.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। मसौदा मतदाता सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले ही, मंगलवार सुबह आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उन लोगों के नाम प्रकाशित कर दिए जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

इस सूची में ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में थे, लेकिन 2026 की प्रारूप सूची में नहीं रखे गए हैं। यह पूरी सूची फिलहाल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक, 58 लाख से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनमें एसआईआर गणना प्रपत्र इकट्ठा नहीं किए जा सके। इन मतदाताओं के नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि वे अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले, स्थायी रूप से कहीं और चले गए, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वे एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लिकेट मतदाता पाए गए।

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आयोग की वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि मसौदा सूची जारी होने के बाद मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का समय तय किया गया है।

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इस दौरान लोग प्रपत्र-6 के जरिए घोषणा पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित हैं।

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