तुर्कमान गेट हिंसा मामला: दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक हो चुकी हैं 20 गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट में हुई पत्थरबाजी के मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल गिरफ्तारियां 20 हो गईं। इलाके में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी जारी है। अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।

Manali Rastogi( विद इनपुट्स फ्रॉम भाषा)
अपडेटेड14 Jan 2026, 11:18 AM IST
तुर्कमान गेट हिंसा मामला: दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक हो चुकी हैं 20 गिरफ्तारियां
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दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी की घटना के संबंध में मंगलवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 20 हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाने वाले सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर्स’ की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है।

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अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मोहम्मद इमरान, अदनान, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद फैज, मोहम्मद उबैदुल्ला, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद कैफ, समीर हुसैन, मोहम्मद अतहर, शाहनवाज आलम, फहीम और मोहम्मद शहजाद समेत कुल 20 आरोपी शामिल हैं। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 55 साल के बीच है।

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पुलिस ने बताया कि तुर्कमान गेट के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति शांत और पूरी तरह नियंत्रण में है।

अदालत में सुनवाई

इस बीच, तुर्कमान गेट के फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी की घटना से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस पर 14 जनवरी को आदेश सुनाएगी।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट सायशा चड्ढा ने जिन पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की, उनके नाम आरिब, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर हैं। वहीं, हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जिन्हें आठ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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अदनान के वकील ने अदालत में दलील दी कि घटना से पहले पुलिस को इन आरोपियों की जानकारी थी, लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी एक-दूसरे को नहीं जानते थे और उन्हें केवल डर पैदा करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से अधिवक्ता तुषार कादियन, अतुल श्रीवास्तव और अनीश कुमार अदालत में पेश हुए।

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