Delhi Pollution Rules: स्कूल, दफ्तर, गाड़ी… दिल्ली में बिगड़ते हालात के बीच आज से लागू नए नियम, जानिए क्या खुला क्या बंद

What's Open or closed in Delhi: दिल्ली में गंभीर होते प्रदूषण के बीच सरकार ने कई गतिविधियों पर रोक और कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी है। स्कूल, दफ्तर, वाहन और निर्माण कार्यों से जुड़े नियम बदले गए हैं। ऐसे में राजधानी में रहने वालों के लिए नए दिशा-निर्देश जानना जरूरी हो गया है।

Priya Shandilya
अपडेटेड18 Dec 2025, 10:07 AM IST
बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में आज से नए नियम, जानें क्या खुला क्या बंद
बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में आज से नए नियम, जानें क्या खुला क्या बंद(HT)

What's Closed or open in Delhi: दिल्ली में बीते कई दिनों से हवा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुले में सांस लेना भी चुनौती बन गया है। इसी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मोड में कई सख्त फैसले लागू कर दिए हैं। ऐसे में राजधानी में रहने वालों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आज से दिल्ली में क्या बंद रहेगा और क्या खुला?

स्कूल बंद हैं या खुले?

दिल्ली सरकार ने नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए फिजिकल क्लासेज बंद कर दी हैं। कक्षा 6 से 9 और 11 तक के छात्रों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं, जहां बच्चे चाहें तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं।

अब सिर्फ BS-6 गाड़ियों को एंट्री

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में सिर्फ BS-6 मानक वाले वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। BS-6 से नीचे के सभी वाहन राजधानी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। यह फैसला आज यानी 18 दिसंबर से लागू हो गया है और बॉर्डर पॉइंट्स पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

वर्क फ्रॉम होम

सरकारी और निजी दफ्तरों को निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही ऑफिस में मौजूद रहेंगे। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से यह भी अपील की है कि जहां संभव हो, वहां फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स अपनाए जाएं ताकि आवाजाही कम हो सके।

बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

PUC सर्टिफिकेट के बिना अब दिल्ली में गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरे अपने आप ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे जिनके पास वैध PUC नहीं है।

कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक

निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कामों पर रोक लगा दी गई है, यहां तक कि हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स भी फिलहाल बंद रहेंगे।

रेस्तरां-ढाबे पर भी असर

रेस्तरां और ढाबों को कोयले या लकड़ी से चलने वाले तंदूर बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सिर्फ गैस या इलेक्ट्रिक तंदूर ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे।

क्या-क्या चालू रहेगा?

आपातकालीन सेवाएं: सरकारी और निजी अस्पताल, फायर सर्विस, जेल, बिजली, पानी, सफाई और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी।

इसके अलावा वायु प्रदूषण नियंत्रण, मॉनिटरिंग और GRAP लागू करने से जुड़े वन और पर्यावरण विभागों की टीमें व अन्य जरूरी सेवाएं पाबंदियों से बाहर रहेंगी।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट: दिल्लीवासियों को आने-जाने के लिए मेट्रो और DTC बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

इन गाड़ियों पर नहीं रहेगी रोक: LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति रहेगी।

फ्लाइट और ट्रेन सर्विसेज: घने कोहरे या बेहद खराब विजिबिलिटी जैसी स्थिति को छोड़कर देशभर के सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सामान्य रूप से काम करते रहेंगे।

दिल्ली सरकार का कहना है कि ये पाबंदियां अस्थायी हैं, लेकिन हालात को संभालने के लिए जरूरी हैं। जब तक हवा साफ नहीं होती, तब तक सावधानी और नियमों का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

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