Rajpal Yadav News: राजपाल यादव को नहीं मिली बेल, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव अपनी करनी से जेल में हैं, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यादव और उनके वकील ने कोर्ट से वादा किया था कि वो पैसे का भुगतान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। अब 16 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी।

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड12 Feb 2026, 04:11 PM IST
राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत।
राजपाल यादव को नहीं मिली जमानत।(PTI)

बॉलिवुड एक्टर राजपाल यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी है। अदालत 16 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और तभी कोई फैसला आने की उम्मीद है। राजपाल यादव चेक बाउंस के केस में तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर 5 फरवरी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।

राजपाल यादव को लगी कड़ी फटकार

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की फटकार लगाई। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा, 'आप कोर्ट के आदेश पर जेल नहीं गए हैं। आप इसलिए जेल गए क्योंकि आप कोर्ट से किए गए अपने ही वादे को पूरा नहीं कर पाए। आप कोर्ट के कहने पर पैसे नहीं दे रहे थे बल्कि आप तो समझौते के आधार पर पैसे देने को राजी हुए थे।'

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जज ने राजपाल यादव के व्यवहार पर की कड़ी टिप्पणी

जज ने यह टिप्पणी तब की जब राजपाल यादव के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल कोर्ट की कार्यवाही को लेकर भुलावे में आ गए थे। जज ने यह दलील नहीं मानी और कहा कि राजपाल यादव और उनके वकील कोर्ट में दो दर्जन से भी ज्यादा बार उपस्थित हुए और पैसे चुकाने का वादा किया, लेकिन वह वादे पर खरे नहीं उतरे।

जज ने वकील से कहा, 'आप 25-30 बार इस कोर्ट में आए और आपने सीनियर वकील की मदद ली। आपके वकील ने आपके तरफ से बयान दिए। यादव भी मेरे समक्ष वीडियो कॉल से कम से कम पांच बार पेश हुए और कहा कि मैं अपने वकील के बयान का पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर वो विदेश जाएंगे तो कुछ पैसे कमा लेंगे, तब बकाया चुका देंगे। आपको किसी ने नहीं बहकाया।'

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राजपाल यादव ने की थी सजा रोकने की मांग

राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की थी कि वह उनकी सजा रोक दे। इस पर कोर्ट ने कहा, 'आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुका देंगे। अब सजा हो गई तो सजा रोकने की बात कर रहे हैं।'

जज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में पैसे जमा करवाने या शिकायतकर्ता को देने के लेकर विरोधाभासी बयान दिए। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि अब मामले की सुनवाई दोपहर 2.30 बजे के बाद होगी। उन्होंने वकील को आदेश दिया कि वह तब तक राजपाल यादव से पूछ लें कि उन्होंने क्या करना है।

अब 16 फरवरी को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

जब ढाई बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो जज ने पूछा कि राजपाल यादव ने क्या कहा है? इस पर वकील ने जवाब दिया कि राजपाल यादव से उनका संपर्क नहीं हो पाया। तब जज ने मामले की सुनवाई 16 फरवरी तक टाल दी। अब 16 फरवरी को ही राजपाल यादव की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।

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