Delhi Traffic Rules Changes: क्या आप भी दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं? सरकार ने बदला चालान ये नियम, वरना पछताना पड़ेगा

Delhi Traffic Rules Changes: दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। नए नियमों के तहत चालान को चुनौती देने के लिए 50% जुर्माना पहले जमा करना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो सकता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड4 May 2026, 05:09 PM IST
दिल्ली सरकार ने बदले चालान से जुड़े नियम
दिल्ली सरकार ने बदले चालान से जुड़े नियम

Delhi Traffic Rules Changes: अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल को हल्के में लेते हैं, तो आपकी मसीबत बढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार ने सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक तोड़ने वालों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ई-चालान के तरीके को पूरी तरह से बदलने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता के इस फैसले के बाद ई चालान का सिस्टम काफी सख्त हो जाएगा। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसकी जेब पर भारी असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता के फैसले के बाद क्या-क्या बदल गया।

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पूरा चालान नहीं होगा माफ

अब तक लोग अक्सर चालान कटने के बाद उसे लोक अदालत या कोर्ट में चुनौती देते थे, जिससे कई बार उनका चालान पूरी तरह से माफ हो जाता था और कभी-कभी बेहद कम पैसे में चालान क्लियर हो जाता था। अब नए नियम के अनुसार यदि आप किसी चालान को अदालत में चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको कुल जुर्माने की 50% राशि पहले ही जमा करनी होगी।

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DL भी हो सकता है कैंसिल

अगर कोई वाहन चालक एक साल के भीतर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे 'गंभीर उल्लंघनकर्ता' की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। ऐसा होने से उस चालक का DL पूरी तरह से रद्द भी हो सकता है।काफी बार लोग चालान के मैसेज को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में अब अगर 45 दिनों के भीतर आपने उस मैसेज पर रिस्पोंस नहीं दिया, तो पोर्टल मान लेता कि आपकी ही गलती है और आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है।

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कब लगने जा रही अगली लोक अदालत?

देशभर में अगली लोक अदालत 9 मई को लगने जा रही है। यहां पर आप अपने चालान को काफी हद तक माफ करवा सकते हैं। हालांकि दिल्ली में नए नियमों के बाद से लोगों को कुछ रकम भी चुकानी होगी। इस बार लोक अदालत कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी, तीस हजारी कोर्ट में लगने वाली है। अगर वक्त की बात करें, तो इस बार लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक लगेगी।

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