Delhi Vehicle NOC Relaxation: दिल्ली में लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम कर रही रेखा गुप्ता की सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के फैसले के अनुसार पुराने वाहनों के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) जारी करने के नियमों में ढील देने की घोषणा की है।
अब तक के नियमों के अनुसार अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म हुए एक साल से ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए NOC नहीं मिल सकती थी। लेकिन अब सरकार ने इस सख्त प्रावधान को फिलहाल के लिए रोक दिया है। यानी अब चाहे वाहन का रजिस्ट्रेशन कितने भी समय पहले खत्म हुआ हो, मालिक NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस फैसले से उन लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी जो अपनी पुरानी गाड़ी को दिल्ली-एनसीआर के बाहर किसी दूसरे राज्य में फिर से रजिस्टर करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही, ये कदम दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दिशा में भी एक अहम पहल माना जा रहा है।
1 नवंबर से इन गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने फैसला लिया है कि 1 नवंबर 2025 से राजधानी की सीमाओं पर BS-VI से पुराने स्टैंडर्ड वाली बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। ये कदम खासतौर पर सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है, जब दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है।