GRAP 1 Restrictions: प्रदूषण के बढ़ने पर दिल्ली-NCR में लागू हुआ ग्रैप-1, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदियां

Delhi NCR Grap-1: दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह काफी प्रदूषण देखने को मिला। जिसके बाद रात होते- होते दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-1 लागू कर दिया गया। आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-1 लगने के बाद किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी…

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड16 May 2025, 10:12 PM IST
दिल्ली में लागू हुआ ग्रैप 1
दिल्ली में लागू हुआ ग्रैप 1(HT)

Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर रूप लेता जा रहा है। आज दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार पहुंच गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। इस स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण, यानी GRAP-1 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

क्या हैं ग्रैप-1 की पाबंदियां?

  • कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे कूड़ा जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा।
  • नगर निगम ठोस कूड़ा, निर्माण और विध्वंस कूड़ा, और खतरनाक कूड़ा को नियमित रूप से उठाना सुनिश्चित करेगा। इससे कूड़े के ढेर लगने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा।
  • निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन का उपयोग और धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव करना अनिवार्य होगा। इससे निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
  • सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में धूल नियंत्रण के लिए एंटी-स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करना आवश्यक होगा। इससे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
  • वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।

4 चरणों में लगाया जाता है GRAP

GRAP को चार चरणों में बांटा गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर लागू होते हैं।

  • चरण 1 (AQI 201-300): इसमें कचरा जलाने पर प्रतिबंध, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय, और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
  • चरण 2 (AQI 301-400): इसमें डीजल जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध, निर्माण कार्यों पर सख्त निगरानी, और सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है।
  • चरण 3 (AQI 401-450): इसमें निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध, ट्रकों के प्रवेश पर रोक, और पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाती है।
  • चरण 4 (AQI 450 से अधिक): ये आपातकालीन स्थिति है, जिसमें स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना, इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक, और ऑड-ईवन योजना लागू की जाती है।

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