Indian Railway Refund Rules: ट्रेन में सफर के बाद भी किराया होगा वापस, यह नियम जरूर जान लें

Indian Railway Refund Rules: ज्यादातर यात्रियों को लगता है कि ट्रेन का सफर पूरा होने के बाद टिकट का पैसा वापस नहीं मिल सकता, लेकिन भारतीय रेलवे के नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्रा के बाद भी रिफंड का दावा करने की अनुमति देते हैं। 

Jitendra Singh
पब्लिश्ड26 Jun 2026, 03:00 PM IST
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Indian Railway Refund Rules: LCC सार्टिफिकेट मिलने पर रिफंड मिल सकता है।
Indian Railway Refund Rules: LCC सार्टिफिकेट मिलने पर रिफंड मिल सकता है।

Indian Railway Refund Rules: अगर आपको लगता है कि ट्रेन की यात्रा पूरी होने के बाद टिकट का पैसा वापस नहीं मिल सकता, तो यह पूरी तरह सही नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्री यात्रा पूरी होने के बाद भी टिकट का पूरा या आंशिक रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। आइये जानते हैं किन शर्तों पर सफर पूरा होने के बाद भी किराया वापस मिल सकता है।

सफर पूरा होने के बाद कुछ परिस्थितियां हैं, जिसमें आपको किराया वापस मिल सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेन में यात्रा के दौरान टीटीई से एलसी सार्टिफिकेट हासिल करना होगा। इसका मतलब लोअर क्लास सार्टिफिकेट होता है। जब आपको LC सार्टिफिकेट मिल जाएगा तो पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं।

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सफर पूरा करने के बाद किस स्थिति में किराया मिलेगा वापस

मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला कहते हैं कि सफर पूरा होने के बाद कुछ खास परिस्थितियों में टिकट के पैसों का कुछ हिस्सा वापस किया जा सकता हैं। अगर आपके पास उच्च श्रेणी की टिकट है और आपको किसी कारणवश उसे कोच में सफर न करते हुए उससे निम्न श्रेणी के कोच में सफर करना पड़ा तो ऐसे में TTE के द्वारा लोअर क्लास सर्टिफिकेट (LCC) जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से दो टिकटों के कीमत में जो अंतर है वह वापस किया जाता है।

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जानिए कब - कब मिलता है रिफंड?

  • अगर किसी की ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा और इसके लिए टीडीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • अगर ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल होती है तो उसका मार्ग बदल दिया जाता है तो रिफंड मिलता है, लेकिन इसके लिए टीडीआर फाइल करना होगा।
  • अगर ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे या उससे अधिक लेट है और यात्री यात्रा नहीं करता है, तो पूरा रिफंड करने के लिए टीडीआर फाइल करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीआर दाखिल करने पर यात्री पूरे किराए की वापसी का दावा कर सकता है।

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