Khan Sir Case: खान सर की नहीं होगी गिरफ्तारी, पटना न्यायधीश ने लगाई रोक

पटना जिला जज ने शिक्षक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर 2 जून को अपने कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर गोलीबारी करवाने का आरोप है, जिसके लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Shivam Shukla( विद इनपुट्स फ्रॉम वार्ता)
अपडेटेड9 Jun 2026, 09:15 AM IST
Khan Sir Case: खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक
Khan Sir Case: खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक

Khan Sir Coaching Firing Case: पटना सिविल कोर्ट से मंगलवार को मशहूर शिक्षक खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना जिला जज ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह राहत पटना में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में दी गई है। पुलिस के अनुसार, खान सर और उनके खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट पर हुई तोड़फोड़ के मामले में नामजद किया गया है। मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के दो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि बीती मंगलवार रात करीब 15-20 लोगों ने इंस्टीट्यूट के पोस्टर फाड़े और पथराव किया, जिसके बाद इन गार्ड्स ने फायरिंग कर दी।

खान सर ने सोमवार को अग्रीम जमानत याचिक दाखिल की

खान सर की तरफ से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में खान सर की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। अग्रिम जमानत याचिका उनके वकील अरविंद मउआर की ओर से दाखिल की गई जिस पर सुनवाई आज हुई।

खान सर के दो गार्ड्स जेल में हैं बंद

दूसरी ओर इसी मामले के जेल में बंद दो अभियुक्त सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर उनके वकील ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में बहस की। गौरतलब है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बीएनएसएस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। दोनों सुरक्षा कर्मियों को 4 जून 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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