
Traffic Challan Lok Adalat 2025: अगर आपके ऊपर पुराने ट्रैफिक चालान बकाया हैं और भारी जुर्माने का डर सताता है, तो ये खबर आपके लिए किसी राहत से कम नहीं है। 13 सितंबर 2025 को देशभर में नेशनल लोक अदालत लगने वाली है, जहां कई मामलों में ट्रैफिक चालान माफ या काफी कम रकम में निपट सकते हैं।
13 सितंबर 2025 (शनिवार) को दिल्ली समेत देश के सभी जिला कोर्ट परिसरों में लोक अदालत लगेगी। इनमें मुख्य कोर्ट पटियाला हाउस, साकेत, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका, राऊज एवेन्यू, तीस हजारी आदि शामिल होंगे।
लोक अदालत (People’s Court) यानी जनता की अदालत, जहां लंबी-चौड़ी कानूनी कार्रवाई के बजाय आपसी समझौते से मामले सुलझाए जाते हैं। खासकर ट्रैफिक चालान जैसे छोटे-छोटे मामलों में, अदालत मौके पर ही सुलह की पेशकश करती है और कई बार 50% से 90% तक छूट देती है। कुछ मामलों में पूरी रकम माफ भी हो जाती है।
इन सबमें आमतौर पर छूट मिलती है। हालांकि, गंभीर अपराधों या हादसे से जुड़े चालानों पर कोई छूट नहीं है।
पिछली लोक अदालतों के रुझानों को देखें तो, 10,000 से 20,000 रुपये तक के चालान 70-80% तक कम होकर 2,000–5,000 रुपये में समाप्त हो जाते हैं। कई मामलों में 100 से 500 तक का पूरा चालान माफ हो जाता है।
कुछ जगहों पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा भी मिल सकती है, तो पहले से जिला कोर्ट की वेबसाइट या नोटिफिकेशन जरूर चेक करें।