NSE ने पकड़ लिया बड़ा फ्रॉड, इससे लेते हैं शेयर बाजार के टिप्स तो अभी हो जाइए सावधान

NSE Investor Alert: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी है। NSE ने कुछ ऐसे लोगों या संस्थानों की पहचान की है, जो अनएथराइज्ड तरीके से निवेशकों को गारंटीड रिटर्न का झांसा देकर ठगी करते हैं। 

Shivam Shukla
अपडेटेड3 Feb 2026, 02:50 PM IST
NSE Investor Alert
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NSE Investor Alert: शेयर बाजार के जरिए रातों-रात अमीर बनाने का सपना दिखाए वाले लोगों से स्टॉक एक्सचेंज ने सावधान रहने की सलाह दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कुछ फेसबुक और यूट्यूब चैनलों की पहचान की है, जो मोटी कमाई के नाम पर आपकी पूरी जमा-पूंजी पल भर में स्वाहा कर सकते हैं। NSE ने मगंलवार, 3 फरवरी को एक गंभीर चेतावनी जारी है, जिससे हड़कंप मच गया है। अगर आप भी सोशल मीडिया टिप्स या अनएथराइज्ड ऐप्स के जरिए ट्रेडिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है।

NSE ने की इन लोगों की पहचान

मार्केट एक्सचेंज ने गिरी नाम के एक व्यक्ति की पहचान की है, जो मोबाइल नंबर 7903832964 के जरिए सक्रिय है और फेसबुक पर DABBA TRADING और Box Trading Dabba ‘https://www.facebook.com/share/p/1Cs8kqzojw/ , ’https://www.facebook.com/share/p/16sWVX88hj/, Trading जैसे ग्रुप्स बनाकर निवेशकों को अपने जाल में फंसा रहा है। इसके अलावा, Tradezone नाम के एक संदिग्ध मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट (tradezone.vip) के माध्यम से अवैध ट्रेडिंग सर्विस का धड़ल्ले से प्रचार किया जा रहा है।

यहां से चेक करें NSE रजिस्ट्रर्ड ब्रोकर

NSE के मुताबिक, ऊपर बताए गए व्यक्ति या संस्थाएं एक्सचेंज के साथ पंजीकृत सदस्य (Broker) या अधिकृत व्यक्ति (Authorised Person) के रूप में लिस्टेड नहीं हैं। यानी अगर आपका पैसा डूबता है या आपके साथ धोखाधड़ी होती है, तो आप एक्सचेंज के 'इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड' या शिकायत निवारण तंत्र का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा NSE की वेबसाइट पर 'Know/Locate your Stock Broker' सुविधा का इस्तेमाल करके ब्रोकर की प्रमाणिकता की जांच करें।

10 साल की जेल या 25 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

बता दें कि प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) की धारा 23(1) के अनुसार, कोई भी संस्था/व्यक्ति जो SCRA की धारा 13, 16, 17 या 19 का उल्लंघन करता है, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अगर दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल तक की जेल या पच्चीस करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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