PF Withdrawal Rules 2026: नौकरी गई तो PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं?आसान भाषा में समझें नियम

नौकरी जाने के बाद नए भविष्य निधि नियम 2026 के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। बाकी 25 प्रतिशत राशि खाते में रहेगी और 12 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद निकाली जा सकेगी।

Manali Rastogi
अपडेटेड14 Aug 2026, 11:44 AM IST
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नौकरी जाना किसी भी व्यक्ति के लिए तनाव भरा समय हो सकता है। ऐसे समय में किराया, कर्ज की किस्त, घर का खर्च और दूसरे जरूरी बिल चुकाने के लिए भविष्य निधि की बचत काफी मददगार हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि नौकरी जाने के बाद भविष्य निधि खाते से कितना पैसा निकाला जा सकता है।

नए कर्मचारी भविष्य निधि नियम 2026 के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में जमा रकम का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। बाकी 25 प्रतिशत राशि खाते में ही रखनी होगी। यह राशि 12 महीने की बेरोजगारी की अवधि पूरी होने के बाद निकाली जा सकती है।

उदाहरण के जरिए समझिये नियम

मान लीजिए नौकरी जाने के समय आपके भविष्य निधि खाते में 4 लाख रुपये जमा हैं। इसमें से 75 प्रतिशत यानी 3 लाख रुपये आप निकाल सकते हैं। बाकी 25 प्रतिशत यानी 1 लाख रुपये खाते में रहेंगे। अगर आप लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो इस अवधि के बाद बची हुई राशि के लिए दावा कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी अगस्त 2026 में चली जाती है और इसके बाद आपको 12 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है, तो यह अवधि अगस्त 2027 में पूरी होगी। इसके बाद खाते में बची राशि निकालने की सुविधा मिल सकती है।

यह नया नियम पहले लागू कर्मचारी भविष्य निधि नियम 1952 की जगह लाया गया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरी जाने के तुरंत बाद भविष्य निधि की पूरी राशि निकाली जा सकती है।

अगर आपको 12 महीने पूरे होने से पहले नई नौकरी मिल जाती है, तो बेरोजगारी के आधार पर बची हुई 25 प्रतिशत राशि निकालने का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए नई नौकरी मिलने की स्थिति में नियमों को ध्यान से समझना जरूरी है।

निकासी से पहले जांच लें भविष्य निधि का ब्योरा

नौकरी जाने के बाद सबसे पहले अपने भविष्य निधि खाते में जमा रकम की जांच करें। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य सेवा पोर्टल या उमंग आवेदन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

यह भी सुनिश्चित करें कि आपका सार्वभौमिक खाता संख्या सक्रिय हो, पहचान संबंधी जानकारी सही हो और आधार तथा बैंक खाता भविष्य निधि खाते से जुड़े और सत्यापित हों। अगर इनमें कोई जानकारी गलत है या सत्यापन बाकी है, तो निकासी की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है।

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