Sarkari Yojana: 20 रुपये में 2 लाख का बीमा, केंद्र सरकार लाई किफायती स्कीम, जानिए कैसे करना है अप्लाई

PMSBY Registration Process: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना महज 20 रुपये में 2 लाख का दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कैसे अप्लाई करते हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड13 Jan 2026, 01:25 PM IST
20 रुपये में मिल रहा 2 लाख का बीमा
20 रुपये में मिल रहा 2 लाख का बीमा

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: केंद्र सरकार देशवासियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, जो लोगों के काफी काम भी साबित होती हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इस योजना में महज 20 रुपये खर्च करके आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप ये बीमा कैसे करवा सकते हैं।

क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक किफायती दुर्घटना बीमा है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी और इसे पिछले साल ही 10 साल पूरे हुए हैं। इस योजना के तहत अप्रैल 2025 तक 51 करोड़ से अधिक लोगों ने खुद को रजिस्टर करवाया है। इसके अलावा अब तक इस योजना से 3,121 करोड़ से ज्यादा की राशि लोगों को मिल चुकी है।

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किस उम्र के लोग ले सकते हैं इसका लाभ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 साल से लेकर 70 साल तक के उम्र के बीच के लोग ले सकते हैं। इस योजना के लाभार्थियों की उम्र जैसे ही 70 साल पूरी होती है। बीमा अपने आप भी समाप्त हो जाता है।

कैसे करें PMSBY के लिए आवेदन ?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन करने का तरीका काफी आसान है।

  • इसके लिए सबसे पहले बैंक या डाकघर की शाखा में जाएं या फिर ऑनलाइन उमंग ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप PMSBY की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
  • तीनों में किसी को ऑप्शन को चुनने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा।
  • फॉर्म को भरते हुए नॉमिनी का डिटेल जरूर भरे।
  • इसके साथ ही 20 रुपये सालाना ऑटो डिबेट का ऑप्शन भी ऑन कर दें।
  • उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
  • 31 मई तक अगर आप आवेदन करते हैं, तो आपका अगला बीमा कवर 1 जून से 31 मई तक मान्य होगा।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा आपके बैंक और डाकघर में भी अकाउंट भी होना चाहिए।अगर बीमा करवाने वाली मौत हो जाए या फिर वो विकलांग हो जाए, तो नॉमिनी को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांग होने पर प्रमाण पत्र बैंक में या जमा करना होगा। जमा करने के 30 दिन के भीतर बैंक की तरफ से भुगतान कर दिया जाएगा।

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