इस गाने को लेकर सोना महापात्रा ने की बादशाह की आलोचना, कहा- इसे क्रिएटिविटी नहीं कहते

गायिका सोना महापात्रा ने रैपर बादशाह के गाने टटेरी के आपत्तिजनक बोलों और महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाने पर आलोचना की। विवाद के बाद बादशाह ने माफी मांगकर गाना हटा दिया।

Manali Rastogi
अपडेटेड13 Mar 2026, 01:56 PM IST
इस गाने को लेकर सोना महापात्रा ने की बादशाह की आलोचना, कहा- इसे क्रिएटिविटी नहीं कहते
इस गाने को लेकर सोना महापात्रा ने की बादशाह की आलोचना, कहा- इसे क्रिएटिविटी नहीं कहते

गायिका सोना महापात्रा ने बुधवार को रैपर बादशाह के नए गाने टटेरी में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक बातों के इस्तेमाल पर उनकी कड़ी आलोचना की। इस गाने के बोल और वीडियो को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया है।

हरियाणवी गाना टटेरी, जो 1 मार्च को रिलीज हुआ था, ऑनलाइन आते ही लोगों के बीच आलोचना का विषय बन गया। इसके बाद बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह है, ने माफी मांगी और विवाद बढ़ने पर गाने को सोशल मीडिया से हटा दिया।

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हालांकि, सोना महापात्रा का कहना है कि यह केवल एक गाने की बात नहीं है, बल्कि बादशाह के संगीत में महिलाओं को बार-बार वस्तु की तरह दिखाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “यह पहली बार नहीं है जब ऐसा देखा गया है। एक आदमी अपने पुरुषत्व का दिखावा करता है, महिलाओं को वस्तु की तरह दिखाता है और खुद को ऐसा हीरो दिखाता है जिसके पीछे महिलाएं दीवानी हों। ‘तू मुझपे मरती है, मुझपे जान छिड़कती है’ जैसी बेकार शेखी… यह रचनात्मकता नहीं है, बल्कि पॉप संस्कृति की सबसे आलसी सोच है।”

बादशाह के माफी वाले वीडियो का जिक्र करते हुए, जिसमें उन्होंने खुद को “हरियाणा का बेटा” बताया था, सोना महापात्रा ने कहा कि यह सफाई पर्याप्त नहीं है।

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उन्होंने कहा, “हरियाणा पहले से ही देश में खराब लैंगिक अनुपात, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ऑनर किलिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में सांस्कृतिक प्रभाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कलाकार लोगों की सोच को प्रभावित करते हैं। वे या तो महिलाओं के खिलाफ सोच को चुनौती दे सकते हैं या उससे फायदा उठा सकते हैं। बादशाह और उनके जैसे लोगों को बेहतर करना चाहिए।”

पिछले सप्ताह हरियाणा पुलिस ने पंचकूला के एक निवासी की शिकायत के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की। शिकायत में गाने के वीडियो और बोलों को आपत्तिजनक बताया गया था।

पुलिस ने इस मामले में महिलाओं के अशोभनीय निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 के तहत मामला दर्ज किया है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों से संबंधित है।

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