
Supreme Court Firecracker Ruling: दिल्ली-NCR के लोगों के लिए दिवाली पर खुशखबरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिवाली पर सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखे बिल्कुल भी नहीं बिकेंगे।
पिछले कई सालों से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा हुआ है, लेकिन इस बार सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार करते हुए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सीजेआई ने बताया कि पटाखों के बैन होने से इसके उद्योग जगत में भी चिंता का माहौल है। इसके अलावा जब कोई चीज बैन होती है, तो उसकी तस्करी बढ़ जाती है। इसी तरह दिवाली पर पटाखों की भी तस्करी की जाती है, जो ज्यादा नुकसान करता है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसीबी और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से दीवाली के बाद प्रदूषण पर एक रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट से कहा कि 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी की जाए और दीवाली के बाद एक रिपोर्ट पेश की जाए। इसके अलावा अगर बाहर के पटाखे दिल्ली में बेचे गए तो उस विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मैं उच्चतम न्यायालय की आभारी हूं। ग्रीन पटाखों पर लिया गया ये निर्णय दिवाली के अवसर पर लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।
ग्रीन पटाखे वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ये पटाखे NEERI (नेरी) द्वारा प्रमाणित होते हैं और इनमें विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है जो प्रदूषण को कम करते हैं।