UP Voter List Name Check: उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में आपका नाम बचा या कट गया? मतदाता लिस्ट को ऐसे करें चेक

Uttar Pradesh Voter List: चुनाव आयोग ने यूपी के मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी की है। सूची में करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। 2 करोड़ 89 लाख नाम हटाए गए हैं। लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से नाम चेक कर सकते हैं…

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड7 Jan 2026, 09:58 PM IST
यूपी की वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम
यूपी की वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम

Uttar Pradesh voter list: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की सूची का ड्राफ्ट जारी हो गया है। ये ड्राफ्ट ही बताएगा कि आप यूपी के मतदाता है या नहीं। ड्राफ्ट के मुताबिक, फिलहाल उत्तर प्रदेश में करीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता दर्ज हैं।

पिछली सूची की तुलना में इस बार बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं। लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे जा चुके हैं और करीब 3 करोड़ 69 लाख नामों को सूची से हटाया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हर शख्स को अपना नाम इस लिस्ट में चेक करना चाहिए। आइए जानते हैं आप कैसे इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यूपी के लोग मतदाता की इस लिस्ट में अपना नाम दो तरह से चेक कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन।

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपना नाम?

  • सबसे पहले आपके निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद वहां पर आपको लॉगइन करना होगा।
  • होम पेज पर थोड़ा नीचे आने के बाद आपको Search Your Name in E-Roll पर क्लिक करना होगा।
  • अब अपना EPIC Number और राज्य के नाम के साथ अपना नाम डालकर मतदाता लिस्ट चेक कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका

ऑफलाइन तरीके के लिए आपको सबसे पहले अपने इलाके के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें। 11 जनवरी 2026 को वे मतदान केंद्रों पर सूची पढ़कर सुनाएंगे।अगर नाम गायब है या गलत है, तो फॉर्म 6 (नाम जोड़ने), 7 (हटाने) या 8 (सुधार) भरने होंगे।

बता दें कि चुनाव आयोग की ये लिस्ट अभी ड्राफ्ट है। इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति है, तो आप 6 फरवरी तक आपत्ति जता सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है, तो आप उसे जुड़वा सकते हैं।

लिस्ट में नाम कट गया, तो कैसे जुड़ेगा?

चुनाव आयोग के मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। आप 6 फरवरी तक अपना नाम मतदाता लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से फॉर्म-6 और Annexure-IV डाउनलोड करके भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद अपने क्षेत्र के बीएलओ ऑफिस में इसे जमा करवाना होगा। इसके अलावा आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या E-NET ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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