वंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? यहां जानिए पूरी डिटेल

Vande Bharat Sleeper Train: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए टिकट बुक करने वाले हैं, तो उससे पहले टिकट कैंसिलेशन नियम को जान लीजिए, वरना नुकसान हो सकता है।

Jitendra Singh
अपडेटेड19 Jan 2026, 03:30 PM IST
Vande Bharat Sleeper Train: ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड नहीं है।
Vande Bharat Sleeper Train: ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कोई रिफंड नहीं है। (HT)

Vande Bharat Sleeper Train: देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो फिलहाल हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चल रही है। यह पूरी तरह एयर कंडीशन्ड ट्रेन है जो इस रूट पर यात्रियों के करीब 2.5 घंटे बचाएगी। इस बीच रेलवे ने कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियम भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि टिकट कैंसिल कराने पर कितना रिफंड मिलेगा।

अगर कंफर्म टिकट ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले तक कैंसिल किया जाता है, तो पूरा किराया नहीं लौटाया जाएगा। इस मामले में रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो यात्री वंदे भारत स्लीपर की कन्फर्म टिकट को ट्रेन के तय समय से 72 घंटे से ज्यादा समय पहले कैंसिल करते हैं, उन्हें 25% कटौती के अलावा रिफंड मिलेगा। अगर कैंसलेशन ट्रेन के चलने से 72 घंटे से लेकर आठ घंटे पहले तक किया जाता है, तो किराए का 50% काट लिया जाएगा। यानी 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।

यह भी पढ़ें | पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

कब कितना रिफंड मिलेगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 से 8 घंटे से अधिक तक टिकट कैंसल करने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। 72 घंटे से अधिक में टिकट कैंसल किया जाए तो 75 फीसदी रिफंड मिलेगा।

यह भी पढ़ें | देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को PM मोदी जल्द करेंगे रवाना, मिलेंगी ये सुविधाएं

नहीं मिलेगा इस सुविधा का फायदा

रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) की सुविधा को भी खत्म कर दिया है। इस सर्विस के लिए न्यूनतम चार्ज लगने वाली दूरी 400 किलोमीटर तय की गई है। नई ट्रेनों में सिर्फ लिमिटेड रिजर्वेशन कैटेगरी लागू होंगी। रेलवे बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सिर्फ लेडीज कोटा, दिव्यांगों के लिए कोटा, सीनियर सिटिजन कोटा और ड्यूटी पास ही लागू होंगे। कोई दूसरा रिजर्वेशन लागू नहीं होगा।

Get Latest real-time updates

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.

बिजनेस न्यूज़ट्रेंड्सवंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? यहां जानिए पूरी डिटेल
More
बिजनेस न्यूज़ट्रेंड्सवंदे भारत स्लीपर का टिकट कैंसिल करने पर कितना मिलेगा रिफंड? यहां जानिए पूरी डिटेल