पश्चिम बंगाल में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, नाम कटने पर घबराएं नहीं, जानें जोड़ने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर-2026 के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें करीब 58 लाख नाम हटाए गए हैं। मतदाता ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए अपना नाम जांच सकते हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है, वे तय प्रक्रिया और दस्तावेजों के साथ नाम जुड़वा सकते हैं।

Rishabh Shukla
अपडेटेड16 Dec 2025, 03:32 PM IST
पश्चिम बंगाल में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी
पश्चिम बंगाल में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर-2026 के तहत राज्य की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद राजनीतिक दलों और आम मतदाताओं के बीच चिंता और चर्चा दोनों बढ़ गई हैं।

ऑनलाइन ऐसे चेक करें SIR लिस्ट में अपना नाम

मतदाता अपना नाम eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in/SIR या voters.eci.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यहां EPIC नंबर या नाम डालकर विवरण सत्यापित किया जा सकता है। इसके अलावा ECI-NET मोबाइल एप के जरिए भी जांच संभव है। यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो, तो संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) से भी सहायता ली जा सकती है।

नाम नहीं दिखे तो ऐसे जुड़वाएं वोटर लिस्ट में

जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, वे प्रपत्र-6 और अनुलग्नक-IV भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया BLO कार्यालय, voters.eci.gov.in पोर्टल या ECI-NET एप के माध्यम से पूरी की जा सकती है। आवेदकों को सुनवाई के दौरान नागरिकता और मतदान पात्रता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और यह बताना होगा कि पुनरीक्षण के दौरान उनका नाम क्यों छूट गया।

नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी

मतदाता पहचान और पात्रता के प्रमाण के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और वन अधिकार प्रमाण पत्र मान्य हैं। इसके अलावा बैंक, डाकघर, एलआईसी या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा 1987 से पहले जारी दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा।

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