PUC Certificate: दिल्ली में पेट्रोल भराना है लेकिन भूल गए PUC सर्टिफिकेट, मिनटों में ऐसे करें डाउनलोड

PUC Certificate: दिल्ली में आज से लागू नियमों के तहत, बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो उत्सर्जन सीमा बताता है। चलिए जानें इसकी अहमियत और खो जाने पर इसे कैसे कर सकते हैं डाउनलोड।

Priya Shandilya
पब्लिश्ड18 Dec 2025, 11:36 AM IST
दिल्ली में अब पेट्रोल चाहिए तो PUC दिखाओ (सांकेतिक तस्वीर)
दिल्ली में अब पेट्रोल चाहिए तो PUC दिखाओ (सांकेतिक तस्वीर)(HT)

How to download PUC Certificate: दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर (AQI) एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है,। इस जानलेवा हवा को काबू में करने के लिए, सरकार ने आज से राजधानी में कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों में सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को लेकर। अगर आप दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं, तो जान लें अब बिना PUC सर्टिफिकेट के आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं क्यों है ये इतना जरूरी और इसे डाउनलोड करने का तरीका।

पेट्रोल पंप पर 'नो फ्यूल' का नया नियम

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। 18 दिसंबर, 2025 से यह नियम लागू हो गया है कि जिन गाड़ियों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल/डीजल) नहीं दिया जाएगा। इस नियम का पालन करवाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें पेट्रोल पंपों पर तैनात कर दी गई हैं।

PUC सर्टिफिकेट क्या है और क्यों जरूरी है?

पीयूसी सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला उत्सर्जन तय सरकारी सीमाओं के भीतर है,। यह उत्सर्जन (emissions) परीक्षण एक अधिकृत केंद्र पर किया जाता है। इस सर्टिफिकेट में आपकी गाड़ी की जानकारी, टेस्ट का रिजल्ट और इसे जारी/समाप्त होने की तारीख शामिल होती है।

कानूनी रूप से भी अनिवार्य

भारत में हर वाहन मालिक के लिए PUC दस्तावेज रखना कानूनी रूप से अनिवार्य है। कई बीमा कंपनियां इंश्योरेंस रिन्यू या क्लेम के समय वैध PUC सर्टिफिकेट भी मांगती हैं।

घर बैठे ऐसे करें डाउनलोड (PUC Certificate Online Download)

  • सबसे पहले परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल Parivahan PUC वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको “PUC Certificate” या “PUC Details” से जुड़ा विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Number), चेसिस नंबर के आखिरी 5 कैरेक्टर भरने होंगे।
  • इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha Code) सही-सही भरें।
  • अब “PUC Details” / “View Certificate” / “Get Details” जैसे बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट वैध है, तो उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
  • अब आप PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

सिर्फ वैध (Valid) PUC ही ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। अगर PUC एक्सपायर हो चुका है, तो पहले नजदीकी अधिकृत सेंटर से टेस्ट कराना जरूरी होगा। डाउनलोड किया गया PUC डिजिटल रूप में भी मान्य होता है।

कितना है खर्चा और कितनी है वैलिडिटी?

PUC सर्टिफिकेट प्राप्त करने की लागत बहुत कम होती है, जो वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है।

वाहन का प्रकारPUC सर्टिफिकेट की लागत (दिल्ली)
दोपहिया और तिपहिया वाहन 60
पेट्रोल चौपहिया वाहन 80
डीज़ल वाहन 100

वैधता:

BS-IV और BS-VI कम्प्लायंट वाहन: यह सर्टिफिकेट 12 महीनों के लिए वैध होता है।

• अन्य वाहन: आपको इसे हर 6 महीनों में रिन्यू करवाना होता है।

एक नया वाहन खरीदने पर, आपको पहले एक साल के लिए PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। एक साल पूरा होने के बाद, आपको इसे रिन्यू करवाना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने PUC को एक्सपायरी डेट से पहले ही रिन्यू करा लें।

एक्सपायर्ड PUC सर्टिफिकेट पर जुर्माना और जेल!

हर राज्य का ट्रांसपोर्ट विभाग तय करता है कि अगर आपके पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या सजा मिलेगी। मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 190(2) के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकता है। कुछ राज्यों में पहली गलती पर 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। अगर दोबारा वही गलती की जाए तो सजा 6 महीने तक बढ़ सकती है।

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